हिमाचलः ऊना में बेटियों की शादी के लिए दिया एक करोड़ का शगुन

ऊना जिला में शगुन योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक मदद मुहैया करवा चुकी है।
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हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के मदद देने के लिए हिमाचल सरकार ने शगुन योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की मदद मुहैया करवाती है। ऊना जिला में शगुन योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक मदद मुहैया करवा चुकी है। यह जानकारी ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बुधवार को पोषण पखवाड़ा पर थाना खास में आयोजित कार्यक्रम में दी।

ऊना। हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के मदद देने के लिए हिमाचल सरकार ने शगुन योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की मदद मुहैया करवाती है। ऊना जिला में शगुन योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक मदद मुहैया करवा चुकी है। यह जानकारी ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बुधवार को पोषण पखवाड़ा पर थाना खास में आयोजित कार्यक्रम में दी।

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ग्रामीण विकास मंत्री कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं, जो गरीब और वंचित परिवारों को सशक्त होने का भाव पैदा करती हैं। शगुन योजना के अतिरिक्त जिला ऊना में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 500 परिवारों को 51 हजार रुपए प्रति परिवार की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में सशक्त महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अनेकों योजनाएं शुरू की हैं। 

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वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बीमा कवर प्रदान करने का प्रावधान भी किया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पूरा प्रीमियम हिमाचल प्रदेश सरकार भरेगी और दुर्घटना में मौत पर परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यही नहीं समूहों को मिलने वाले रिवॉल्विंग फंड को बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दिया गया है। साथ ही लोन पर सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज ही देना होगा और बाकि का ब्याज सरकार अदा करेगी।

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हिमाचल प्रदेश शगुन योजना 

इस योजना के अंतर्गत आवेदन विवाह से 2 महीने पहले या फिर विवाह के 6 महीने के भीतर भी किया जा सकता है। लाभ की राशि का भुगतान आवेदन की स्वीकृति होने के बाद कि जाएगी। लाभ की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का लाभ गरीब परिवार की कन्या को तब भी प्रदान किया जाएगा यदि वह हिमाचल प्रदेश के बाहर विवाह करती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।

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