प्रदेश के निजी उद्योग में 80% हिमाचलियों को रोजगार दिलाएगी हिमाचल सरकार

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की कि राज्य की सभी औद्योगिक, विद्युत और पर्यटन इकाइयों में 80 प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों के लिए सुनिश्चित किया जाएगा।
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शुक्रवार को श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की कि राज्य की सभी औद्योगिक, विद्युत और पर्यटन इकाइयों में 80 प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों के लिए सुनिश्चित किया जाएगा।

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शुक्रवार को श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की कि राज्य की सभी औद्योगिक, विद्युत और पर्यटन इकाइयों में 80 प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों के लिए सुनिश्चित किया जाएगा।

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उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने और युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निजी औद्योगिक इकाइयों में हिमाचलियों के लिए 80 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को लाभान्वित करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें कौशल विकास भत्ता योजना प्रमुख है, जिसके तहत 51,587 बच्चों को 22.90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में 18,404 लाभार्थियों को 16.83 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

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हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि राज्य के सभी रोजगार कार्यालयों का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण कर दिया गया है, जिससे लोगों को पंजीकरण और नवीनीकरण की सुविधा ऑनलाइन प्राप्त होगी। इसके साथ ही, निजी नियोक्ता अपनी रिक्तियों का विवरण ‘ईमिस पोर्टल’ पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। वर्तमान में इस पोर्टल पर 567 निजी संगठन पंजीकृत हैं।

उद्योग मंत्री ने श्रम कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में व्यापार को सुगम बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं, जैसे कि पांच मैनुअल रिटर्न के बजाय एकल ऑनलाइन एकीकृत रिटर्न प्रस्तुत करना। इसके अलावा, प्रतिष्ठानों के ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण की सुविधा भी शुरू की गई है।

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उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत विभिन्न सेवाओं को समयबद्ध तरीके से प्रदान करने के लिए 13 सेवाओं को शामिल किया गया है।  बैठक में श्रम आयुक्त एवं रोजगार निदेशक मानसी सहाय ठाकुर ने श्रम एवं रोजगार विभाग की पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों से अवगत कराया। बैठक में उप श्रम आयुक्त मनीष करोल, उप निदेशक रोजगार संदीप ठाकुर और राज्य के सभी जिलों के श्रम अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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