10 मार्च से होगा मैड़ी होली मेला, श्रद्धालु के लिए लंगर लगाने पर प्रतिबंध

डेरा बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी में होने वाले होली मेले के दौरान सड़क के किनारे लंगर नहीं लगाए जा सकेंगे। इसके साथ ही मालवाहक वाहनों से श्रद्धालु मेले में नहीं जा सकेंगे।
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डेरा बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी में होने वाले होली मेले के दौरान सड़क के किनारे लंगर नहीं लगाए जा सकेंगे। इसके साथ ही मालवाहक वाहनों से श्रद्धालु मेले में नहीं जा सकेंगे। इस संबंध में उपायुक्त ऊना ने सोमवार को निर्देश जारी कर दिए हैं। 10 से 21 मार्च तक डेरा बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी में होली मेले का आयोजन किया जाएगा।

ऊना। डेरा बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी में होने वाले होली मेले के दौरान सड़क के किनारे लंगर नहीं लगाए जा सकेंगे। इसके साथ ही मालवाहक वाहनों से श्रद्धालु मेले में नहीं जा सकेंगे। इस संबंध में उपायुक्त ऊना ने सोमवार को निर्देश जारी कर दिए हैं। 10 से 21 मार्च तक डेरा बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी में होली मेले का आयोजन किया जाएगा।

10 से 21 मार्च तक डेरा बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी में आयोजित होने वाले होली मेले को लेकर आज सोमवार को बीडीओ कार्यालय अंब में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने की। राघव शर्मा ने कहा कि होली पर आयोजित होने वाले मेले में कोविड-19 गाइडलाइंस की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। 

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होली मेले के लिए मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं के हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला ऊना के सभी प्रवेश स्थानों पर मालवाहकों से एंट्री लेने वाले वाहन मालिकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से बसों से माध्यम से आने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि मेला अवधि के दौरान लगभग 1600 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे।

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उपायुक्त ने बीडीओ और पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए कि वह सड़कों पर चिन्हित स्थानों पर पंजाबी व हिंदी में साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि नैहरियां के पास एक अस्थाई बस अड्डा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मेला क्षेत्र में प्लास्टिक व पॉलीथीन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

 

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उन्होंने जल शक्ति विभाग और विद्युत विभाग को पेयजल और विद्युत की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जल शक्ति विभाग द्वारा जल स्रोतों की क्लोरिनेशन के साथ-साथ चिन्हित स्रोतों से ही जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मेला क्षेत्र में चार एलोपैथिक व 2 आयुर्वेदिक मैडिकल पोस्ट खोली जाएंगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में मरीजों को ले जाने के लिए एक एंबुलैंस नैहरियां और एक मैड़ी में उपलब्ध रहेगी।

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डीसी ने कहा कि मेला अवधि के दौरान सड़क पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाने पर मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने डीएफएससी को समय-समय पर खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। बैठक के उपरांत उपायुक्त ने मेला व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा, एसडीएम अंब मनेश यादव के साथ कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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