कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग पर लगी रोक को लेकर लिया बड़ा फैसला, यहां जानें
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में पैराग्लाइडिंग पर फिलहाल रोक रहेगी। कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग तथा इंद्रूनाग में सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में ही पैराग्लाइडिंग सुनिश्चित की जाएगी। पैराग्लाइडिंग के लिए पायलट के पंजीकरण सहित आवश्यक दस्तावेज सुरक्षा कर्मियों द्वारा चेक किए जाएंगे। आवश्यक दस्तावेज पूरा होने पर ही पैराग्लाइडिंग की अनुमति मिलेगी। इसके लिए एक रजिस्टर में सभी जानकारियों को सूचीबद्व भी किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने शनिवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंड निर्धारित करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
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उपायुक्त ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कांगड़ा जिला में पैराग्लाइडिंग पर फिलहाल रोक है। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। मापदंड पूर्ण होने के बाद ही पैराग्लाइडिंग आरंभ करने पर पुनर्विचार किया जाएगा। धर्मशाला और बीड़ बिलिंग में स्थानीय तकनीकी तथा रेगुलेटरी कमेटी के माध्यम से रेट भी निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त लैंडिंग साइट पर नो पार्किंग जोन भी चिह्न्ति कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पायलट द्वारा लॉग बुक का भी प्रावधान किया गया है, ताकि एक पायलट प्रतिदिन निर्धारित से ज्यादा उड़ानें नहीं भर सकें।
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डीसी ने कहा कि आदेशों के तहत जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग आपरेटर्स तथा पायलट का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पंजीकरण के साथ ही यूनीक कोड भी दिया जाएगा। एचपी ऐरो स्पोर्ट्स रूल्स के तहत तकनीकी कमेटी द्वारा पैराग्लाइडिंग के उपकरणों की जांच और प्रमाणीकरण जरूरी किया गया है। उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की सहमति के साथ स्थानीय तकनीकी तथा रेगुलेटरी कमेटी गठित की जा चुकी है। इसकी संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। उक्त कमेटी पैराग्लाइडिंग को लेकर उपयुक्त मौसम तथा अन्य सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करेगी।
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उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग (Paragliding Site Bir Billing) में मंगलवार आठ मार्च को हुए हादसे के बाद उड़ानों पर रोक (Ban On Paragliding In Kangra) लगा दी गई थी। उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे। उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के तहत कांगड़ा जिला में पैराग्लाइडिंग पर आगामी आदेशों तक रोक लगाई थी। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के आदेश दिए गए थे।
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