हिमाचल के गांवों में भी फ्री नहीं मिलेगा पानी, आएगा इतना बिल, बस इन्हें मिलेगी छूट
शिमला । प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के एक और फैसले को बदल दिया है। अब प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी पानी का बिल वसूला जाएगा। सरकार ने प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए मुफ्त पानी देने की योजना बंद कर दी है। विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से की गई घोषणा लागू करते हुए जल शक्ति विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई दरें जारी कर दी हैं। पहली अक्तूबर से नई दरें लागू होंगी। हर महीने प्रति कनेक्शन 100 रुपये बिल आएगा। पानी का जो टैरिफ रेट निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक 0 से 20 किलोलीटर पानी के इस्तेमाल पर 19.30 रुपए प्रति किलो लीटर की दर निर्धारित होगी। 20 से 30 किलो लीटर पर यह दर 33 रुपए 28 पैसे होगी, जबकि 30 किलोलीटर से अधिक पर 59.90 रुपए प्रति किलोलीटर की दर निर्धारित होगी।
पानी के कनेक्शन पर मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज 110 रुपए प्रति माह लगाया है, मीटर खराब होने पर पिछले तीन महीने का एवरेज बिल देखा जाएगा और 444.07 रुपए प्रति माह की दर से वसूली होगी। यह सभी दरें ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू की गई हैं। गैर घरेलू और गैर व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 153.07 रुपये प्रति किलो लीटर दर तय की है। 1,000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज होगा। मीटर खराब की स्थिति में 7,072.45 रुपये प्रतिमाह बिल आएगा। शहरी व ग्रामीण निकायों में आउटसोर्स एजेंसी को बिलों की 50 से 100% तक वसूली के लिए 5 से 15% तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। विधवा बेसहारा महिलाओं, अनाथ, दिव्यांगों को बिल नहीं आएगा। 50,000 रुपये सालाना आय वालों को मासिक बिल पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
विधवा, बेसहारा महिलाओं अनाथ और दिव्यांगों को नहीं देना होगा बिल
जल शक्ति विभाग ने कॉमर्शियल उपभोक्ताओं व संस्थाओं के लिए भी नई दरें तय की हैं। होम स्टे सहित सरकारी संस्थाओं, अस्पतालों, स्कूलों, धर्मशाला, ढाबा, दुकानों, वाशिंग सेंटर, निजी स्कूलों, निजी अस्पतालों, रेस्टोरेंट और सामान्य होटलों के लिए भी पानी की नई दरें तय कर दी हैं। 20 किलोलीटर तक 19.30 रुपये प्रति किलोलीटर, 21 से 30 किलोलीटर तक 33.28 रुपये और 31 से 50 तक 59.90 रुपये, 51 से 100 तक 106.30 रुपये, 100 किलोलीटर से अधिक पर 150 रुपये प्रति किलोलीटर और 110 रुपये प्रतिमाह मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाएगा। इन श्रेणियों में अगर बीते तीन माह के दौरान किसी उपभोक्ता का मीटर चालू स्थिति में नहीं पाया गया तो उनसे 444.07 रुपये प्रति माह फिक्स शुल्क वसूला जाएगा।
लग्जरी होटलों के लिए दरें
प्रदेश में मौजूद लग्जरी होटलों के लिए नई दरें 0 से 30 किलो लीटर पर 106.30 रुपए, 30 किलो लीटर से 75 किलोलीटर तक 141.76 रुपए, 75 किलोलीटर से ऊपर 194.85 रुपए की दर से पैसे लिए जाएंगे। इनके लिए मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज 220 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है जबकि खराब मीटर पर 7779.70 रुपए के हिसाब से वसूली होगी।
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में किलो लीटर के हिसाब से आएंगे बिल
नया कनेक्शन 200 से 2,500 में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू और सरकारी पानी के कनेक्शन के लिए 200 रुपये दाम तय किया है। व्यावसायिक कनेक्शन 500 में मिलेगा। गैर घरेलू और गैर व्यावसायिक कनेक्शन 2,500 में लेना होगा। शहरी क्षेत्रों में घरेलू और सरकारी पानी के कनेक्शन के लिए 1,000 रुपये दाम तय किया है। व्यावसायिक कनेक्शन 1,500 में मिलेगा, गैर घरेलू और गैर व्यावसायिक कनेक्शन 2,500 में लेना होगा। घरेलू सीवरेज कनेक्शन के लिए 500, व्यवसाय के लिए 1,000, गैर घरेलू और गैर व्यावसायिक के लिए 2,500 रुपये तय हैं।
शहरी निकायों-पंचायतों को मिलेगा इंसेंटिव
सरकार ने शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं को कुछ इंसेंटिव भी तय किया है। उनके एरिया में वाटर चार्जिज की बेहतरीन कलेक्शन यानी यदि 75 फीसदी से 100 फीसदी तक राजस्व जुटाते हैं, तो उनको कुल कलेक्शन का 15 फीसदी पैसा दिया जाएगा। यही उनकी कलेक्शन 50 से 75 फीसदी तक रहती है, तो 10 फीसदी पैसा मिलेगा और यदि 50 फीसदी तक कलेक्शन रहती है, तो पांच फीसदी का इंसेंटिव इन संस्थाओं को दिया जाएगा।
इनको रहेगी राहत
कुछ श्रेणियों को सरकार ने वाटर कनेक्शन मुफ्त देने की राहत दी है। इनमें विधवाओं, परित्यकता महिलाओं व दिव्यांगजन शामिल हैं, जिन परिवारों की वार्षिक आय 50 हजार रुपए तक की है उनसे मौजूदा पानी की दरों की 50 फीसदी राशि ही वसूल की जाएगी। जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा के कार्यालय आदेश से उप सचिव रक्षा शर्मा ने यह आदेश जारी किए हैं।
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