गगल एयरपोर्ट : सरकार ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन के लिए दी मंजूरी, ये गांव आएंगे एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में
धर्मशाला । गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21 (1) को प्रदेश सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। अधिनियम की धारा 11 और धारा 19 की प्रक्रिया बीते माह पूरी हो चुकी है। अब धारा 21 (1) के तहत गगल एयरपोर्ट के विस्तार की जद में आने वाली भूमि के मालिकों को नोटिस जारी होंगे। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में यह आखिरी नोटिस होगा। अब 9 सितंबर से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
इस नोटिस के जरिये एयरपोर्ट विस्तार के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों को एक माह का समय दिया जाएगा जिसमें वह घर के बदले घर या मुआवजा के रूप में प्रशासन को अपनी पसंद से अवगत करवा सकते हैं। साथ ही इस अवधि में वह लोग अपनी आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं, जिन्हें यह लगता हो कि एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित भूमि में उनकी भूमि का खसरा नंबर गलत या भूमि का रकवा कम या ज्यादा होने संबंधित आशंका हो। इस एक माह की प्रक्रिया के बाद मुआवजा आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। मुआवजा मिलने के 18 माह के भीतर प्रभावित परिवार को हर सूरत में कब्जा छोड़ना है। धारा 21 (1) के नोटिस का साधारण शब्दों में मतलब है कि अब संबंधित भूमि हर हाल में सरकार के अधीन होनी है।
ये गांव आएंगे एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में
एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा के तहत बाग, बल्ला, बरस्वालकड़, भेड़ी, ढुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, मुगरेहड़, सहौड़ा और सनौरा गांव आएंगे। इसके अलावा शाहपुर विधानसभा के तहत रछियालु, जुगेहड़, भड़ोत, क्योड़ी गांवों को चिह्नित किया गया है।
3,110 मीटर लंबी होगी हवाई पट्टी
मौजूदा समय में गगल एयरपोर्ट की हवाई पट्टी 1,370 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है। 2015 में हुए सर्वे के अनुसार हवाई पट्टी 1,700 मीटर होनी थी। इसके बाद सरकार ने दोबारा सर्वे करवाकर हवाई पट्टी को 2,050 मीटर करने की योजना बनाई। इसके बाद 2,400 मीटर और अब रनवे को 3,110 मीटर करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हो चुकी है।
इतनी भूमि का चयन
कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार के लिए 14 गांवों की भू-अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यस्थापन के लिए संभावित कुटुंबों की संख्या 942 है। इन प्रभावितों को कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के तहत टांडा खोली (03-17-03), उपरेहड़ (01-34-57), घुंडी (01-54-04), हार (03-83-70) और चौंधा (01-39-97) मुहालों में बसाने के लिए भूमि चिह्नित की गई है। इसके अलावा शाहपुर के तहत बैंटलू (01-41-71), क्योड़ी (01-69-28), रनेड़ (00-55-33) और हार (00-17-64) मुहाल को चिह्नित किया गया है।
उधर, उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि सरकार से एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर आगामी प्रक्रिया शुरू करने को अनुमति मिल गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा 21 (1) के तहत प्रभावित होने वाले परिवारों को नोटिस जारी होंगे। एक माह में संबंधित लोगों या परिवारों को अगर ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड के विपरीत उनकी जमीन कम या अधिक ली जा रही है या खसरा नंबर गलत शामिल किया गया है तो वह आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद मुआवजा आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी।
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