चम्बा में पांच जुलाई तक धारा-144, प्रवासियों को लेकर जारी हुए ये आदेश

उपायुक्त चम्बा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आदेश जारी किए हैं । आदेश 5 जुलाई  तक लागू रहेंगे ।
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हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा में दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों को पुलिस थाने में अपनी जानकारी देनी होगी। जिला दंडाधिकारी चम्बा डीसी राणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त चम्बा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आदेश जारी किए हैं । आदेश 5 जुलाई  तक लागू रहेंगे । किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आदेश जारी किए हैं।

चम्बा। हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा में दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों को पुलिस थाने में अपनी जानकारी देनी होगी। जिला दंडाधिकारी चम्बा डीसी राणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त चम्बा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (क्या है धारा-144 जानने के लिए यहां क्लिक करें) के प्रावधानों को लागू करने के लिए आदेश जारी किए हैं । आदेश 5 जुलाई  तक लागू रहेंगे । किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आदेश जारी किए हैं।

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आदेश में कहा है कि बाहरी राज्यों से जिला चम्बा में आने वाले कामगारों, किरायेदारों ,घरेलू  श्रमिकों की पूर्ववृत्त पहचान आवश्यक है । पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचित किए जाने पर एहतियातन जिला में असामाजिक तत्वों और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान करने व कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के लिए बाहरी राज्यों से चम्बा आने वाले  कपड़े, शाल इत्यादि बेचने, बर्तनों की साफ सफाई से संबंधित कार्यों में लगे लोगों और विद्युत परियोजनाओं के तहत ठेकेदारों या कंपनियों  में लगे प्रवासी की जानकारी देने होगी।  

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जारी आदेश में यह भी  स्पष्ट किया गया है कि  नियोक्ता, ठेकेदार, व्यापारी  को प्रवासी मजदूरों को सेवा में संलग्न करने से पहले संबंधित पुलिस थाना में उनकी पूर्ववृत्त की पहचान और सत्यापन के लिए एक पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । इसके अलावा स्वरोजगार की अवस्था में भी प्रवासी व्यक्तियों को संबंधित पुलिस थाना को सूचित करना होगा। सभी एसडीएम को संदिग्ध व्यक्तियों की विशेष निगरानी और नियमित रूप से समीक्षा करने को  कहा गया है ।

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आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि सभी धार्मिक संस्थानों, पूजा स्थलों, परिसरों में ऐसे व्यक्तियों को संबंधित थाना में पंजीकरण के बिना ठहरने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें ठहरने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण भी रखना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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