Una News : विशेष चैकिंग अभियान के तहत जुलाई माह में कर चोरी मामलों से वसूले लगभग साढे़ 5 लाख रूपये

राज्य कर व आबकारी विभाग ऊना ने जुलाई माह के दौरान विभागीय नाका गगरेट में चार और पंडोगा में 40 कर चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए 5,48,510 रूपये जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं। विभागीय नाका गगरेट में विशेष चैकिंग के दौरान चार मामले बिना बिल के विभिन्न प्रकार के सामान के पाए गए जिन पर जीएसटी अधिनियम की उल्लंघना करने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
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ऊना ।  राज्य कर व आबकारी विभाग ऊना ने जुलाई माह के दौरान विभागीय नाका गगरेट में चार और पंडोगा में 40 कर चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए 5,48,510 रूपये जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं। यह जानकारी देते हुए राज्य कर व आबकारी विभाग ऊना के उप आयुक्त विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि विभागीय नाका गगरेट में विशेष चैकिंग के दौरान चार मामले बिना बिल के विभिन्न प्रकार के सामान के पाए गए जिन पर जीएसटी अधिनियम की उल्लंघना करने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

उन्होंने बताया कि गगरेट में पकड़े गए चार मामलों में तीन मामले स्वर्ण एवं चांदी के आभूषणों के शामिल हैं। इन मामलों पर कार्रवाई करते हुए 77,420 रूपये का अर्थदंड लगाया जोकि मौके पर वसूला गया। चैकिंग के दौरान नरेंद्र पइानिया एएसटीईओ और सहायक बालकृष्ण मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त विशेष चैकिंग अभियान के तहत निरीक्षण करते हुए एएसटीइओ शिव महाजन, सतीश कुमार और सहायक संजीव कुमार ने विभागीय नाका पंडोगा में 40 मामलों में 4,71,090 रूपये के जुर्माने के रूप में वसूल किए।


विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि कर चोरी करने वालों पर विभागीय टीमें कड़ी नज़र रखे हुए है। उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 30 के तहत 200 रूपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य है। इसके अलावा 50 हज़ार से अधिक मूल्य के सामान परिवहन करने पर ई-वे बिल होना अनिवार्य है। उन्होंने सभी प्रकार के व्यापारियों से आग्रह किया कि भविष्य में क्रय-विक्रय से संबंधित पूर्ण दस्तावेज़ जैसे मूल खरीद/बिक्री बिल, ई-वे बिल सामान के परिवहन के साथ अवश्य रखें अन्यथा विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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