चुनाव से 10 दिन पहले पंजीकृत मतदाता ही डालेंगे वोट, मुख्य निर्वाचन विभाग ने बैठक में साझा किए विचार

मुख्य निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की बैठक में विचार साझा किए।  निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों से युवाओं की मतदान में भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया है। राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव तक 18 साल की आयु पूरी करने वालों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे।
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Photo : Voter Id Card

शिमला । लोकसभा चुनाव की तैयारियां निर्वाचन विभाग ने तेज कर दी है। विभाग ने ईवीएम और वीपैट समेत फर्जी मतदाताओं को सूची से हटाने में राजनीतिक दलों की मदद मांगी है। इसके अलावा निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों से युवाओं की मतदान में भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया है। राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव तक 18 साल की आयु पूरी करने वालों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन तक मतदाताओं के पंजीकरण का कार्य जारी रहेगा, लेकिन दस दिन पहले तक वोटर के तौर पर पंजीकृत मतदाताओं को चुनाव में वोट डालने का मौका मिल पाएगा।

इसके अलावा अपात्र या फर्जी मतदाताओं को सूची से बाहर करने के लिए भी आगामी दिनों में राजनीतिक दलों की मदद मांगी है। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने जिन मतदाताओं को सूची से हटाने के निर्देश दिए है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने यह बात राजनीतिक दलों की एक संयुक्त बैठक में कही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से छूटे हुए पात्र नागरिकों विशेषकर 18-19 वर्ष के वर्ग के युवकों की मतदान प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भारत निर्वाचन आयोग के दिव्यांगजन मतदाताओं से संबंधित जारी दिशा-निर्देश भी साझा किए। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान दावों का निपटारा 26 दिसंबर तक कर दिया जाएगा। पांच जनवरी, 2024 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों का प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक-एक सैट साफ्ट में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से और हार्ड प्रति संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय से प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में सूचना विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि ईवीएम और वीपैट मशीनें जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। इन मशीनों को चुनाव की घोषणा तक कार्यालय में ही रखा जाएगा। मोबाइल वैन के माध्यम से प्रदेश भर के मतदान केंद्रों में पहुंचाया जाएगा, ताकि मतदाता मशीनों पर अभ्यास कर सकें। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही इन्हें केंद्रों में उपलब्ध करवाया जाएगा।

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