बिना पंजीकरण के रह रहे प्रवासियों और उनको आश्रय देने वालों पर होगी कानूनी कारवाही : डॉ रोहित शर्मा

ठेकेदारों और अन्य कार्यों पर प्रवासियों को घर में रखने की पूरी जानकारी पुलिस थाना और पंचायत में  उपलब्ध करवानी होगी।  बिना पंजीकरण और पंचायत की परमिशन के बिना रेहड़ी - फहड़ी बाले और फेरी लगाने वाले अपना सामान नहीं बेच सकेंगे ।   अंडर ऐज  प्रवासी मजदूरों से मजदूरी करवाने और उनसे कार्य करवाने वालों पर होगी कानूनी कारवाही। 
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photo अंडर ऐज  प्रवासी मजदूरों से मजदूरी करवाने और उनसे कार्य करवाने वालों पर होगी कानूनी कारवाही।

हमीरपुर  ।  बड़सर उपमंडल में रोजी रोटी की तलाश में आए बाहरी राज्यों के लोगों जिनको प्रवासी का नाम दिया जाता है,  द्वारा आए दिन अपराधिक और असमाजिक गतिविधियों को अंजाम देने के चलते पुलिस और बड़सर प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। एसडीएम बड़सर डॉ रोहित शर्मा ने विकास खंड बिझड़ी के अधिकारी के माध्यम से बड़सर उपमंडल की सभी 52 पंचायतों के प्रधानों से बैठक कर उनकी पंचायतों में रह रहे प्रवासियों का  पंजीकरण करवाने और उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। किसी भी तरह की कोताही बरतने बालों की जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।

    एसडीएम बड़सर डॉ रोहित शर्मा ने स्थानीय निकायों और अन्य समवंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने इलाके में रह रहे प्रवासियों पर कड़ी नजर रखें । अगर कोई प्रवासी बिना पुलिस थाना में अपना या अपने परिवार के सदस्यों का पंजीकरण करवाने के बिना रह रहा है तो उस पर तुरंत नियमानुसार कारवाही करें या उसकी सूचना पुलिस या प्रशासन को दें। उन्होंने बताया कि जिलाधीश हमीरपुर द्वारा पहले ही बिना पंजीकरण के रह रहे प्रवासियों और उनको आश्रय देने बाले भूमि या मकान मालिकों को स्पष्ट आदेश जारी किए जा चुके हैं कि बिना पंजीकरण के किसी भी वाहरी व्यक्ति को किराये पर अपना मकान न दें। बिना पंजीकरण के किसी भी व्यक्ति को अपने घर या जमीन के काम पर न रखें।
     वहीं  बड़सर पुलिस प्रशासन के डीएसपी लालमन शर्मा और थाना प्रभारी प्रवीण राणा ने बिना पंजीकरण के बड़सर उपमंडल में रह रहे प्रवासियों को तथा बिना पंजीकरण के अपने मकानों और भूमि पर आश्रय देने वाले मकान और भूमि मालिकों को आगाह किया है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति बिना पंजीकरण के उनके पास रह रहा है तो दो दिन के अंदर अंदर उसका पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा प्रवासी के साथ साथ उनको पनाह देने बालों को भी कानूनी कारवाही का सामना करना पड़ सकता है।
       बताते चलें कि बड़सर उपमंडल में अभी भी सैकड़ो की संख्या में प्रवासी ठेकेदारों, क्रेशरों और खड्डों के किनारे बिना पंजीकरण के रह रहे हैं और तो और प्रवासियों ने अपने नावालिग़ बच्चों को भी रोजी रोटी के लिए अपने साथ  गैर कानूनी कार्यों पर लगा रखा है। जानकारी के अनुसार अधिकतर प्रवासी परिवारों के मुखिया ने अपना पंजीकरण तो करवा लिया है, लेकिन अपने परिवार और परिवार के साथ रह रहे रिश्तेदारों और बच्चों का पंजीकरण नहीं करवाया है। जिसके चलते ये नावालिग़ चोरी और अन्य असमाजिक घटनायों को अंजाम दे रहे हैं।
हालांकि कुछ पंचायत प्रतिनिधियों ने हाल में ही किए गए एक घिनोने अपराध के लिए लोगों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के बाद बड़सर प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ मुहीम तेज कर दी है । लेकिन कई जगह फिर किसी अप्रिय घटना का इंतजार किया जा रहा है। लोगों ने बड़सर प्रशासन से गुहार लगाई है कि ठेकेदारों और क्रेशरों में लगे प्रवासियों की गहनता से जाँच की जाए, और उनका व उनके परिवार तथा साथ में रह रहे लोगों का पूरा विवरण तैयार किया जाए।
   उधर, एसडीएम बड़सर डॉ रोहित शर्मा ने बताया कि सभी पंचायत  प्रतिनिधियों और सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारियों को आदेश जारी कर दिए हैं कि प्रवासियों के पंजीकरण करवाने के लिए तुरंत कड़ी कारवाही करें। अगर कोई नहीं मानता है तो उस के लिए सजा का भी प्राबधान है।

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