हमीरपुर । उपमंडल बड़सर के अंतर्गत पड़ने वाली शुक्र खड्ड में अनियमितताएं पाए जाने पर क्रेशर संचालकों को जुर्माना ठोका गया तथा नोटिस जारी किए गए। विभाग की इस कार्यवाही से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है । बता दें कि शुक्र खड्ड के कई हिस्से क्रेशर मालिकों को खनन के लिए लीज पर दिए गए हैं। लीज पर देने के दौरान खनन करने के लिए बाकायदा संचालकों को गाइडलाइन जारी की जाती है।
गाइडलाइन के मुताबिक क्रशर संचालक खड्ड को केवल 1 मीटर तक ही खोद सकते हैं। अगर इससे ज्यादा खनन किया जाता है तो उसे अवैध माना जाता है। लेकिन हमीरपुर बिलासपुर की सीमा पर दख्योड़ा के पास शुक्र खड्ड पर 8 फीट तक गहरी खाइयां खड्ड के बीचो बीच बन चुकी थी। सोशल एक्टिविस्ट परमजीत ढटवालिया द्वारा अवैध खनन का मामला विभाग के ध्यान में लाया गया तथा मीडिया की सुर्खियां बना।
अवैध खनन की शिकायत के आधार पर खनन अधिकारी हमीरपुर ने अपनी टीम के साथ छापेमारी के दौरान जिला बिलासपुर बॉर्डर के पास अनधिकृत खनन कर रही, एक जेसीबी का 50 हजार रुपये, 4 ट्रैक्टरों का भी 50000 रुपये का चालान किया गया है। कार्यवाही के दौरान 4 अवैध रेत स्क्रेनर को भी अधिकारियों ने नष्ट कर दिया है । एक स्टोन क्रेशर के पट्टाधारक को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ अवैज्ञानिक खनन का नोटिस दिया जा रहा है।
उधर जिला माइनिंग अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अवैज्ञानिक खनन पाया गया। जिसके बाद कार्यवाही करते हुए लाखों रुपये का जुर्माना और नोटिस जारी किए गए हैं।