चम्बा में दवाइयां बेचने वालों को लगाने होंगे CCTV कैमरे, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

जिला चम्बा में अब एच, एच1 और एक्स श्रेणी की दवाइयां बेचने वाले सभी फार्मेसी और केमिस्ट को अपने परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत आदेश जारी करते हुए यह निर्देश दिए हैं।
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जिला चम्बा में अब एच, एच1 और एक्स श्रेणी की दवाइयां बेचने वाले सभी फार्मेसी और केमिस्ट को अपने परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत आदेश जारी करते हुए यह निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार बिना चिकित्सकीय परामर्श के बच्चों को इन श्रेणियों की दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने और उसकी निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

चम्बा। जिला चम्बा में अब एच, एच1 और एक्स श्रेणी की दवाइयां बेचने वाले सभी फार्मेसी और केमिस्ट को अपने परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत आदेश जारी करते हुए यह निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार बिना चिकित्सकीय परामर्श के बच्चों को इन श्रेणियों की दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने और उसकी निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश

जिला दंडाधिकारी के आदेश के तहत चम्बा में सभी फार्मेसी-केमिस्ट को तत्काल अपने परिसरों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने होंगे। ये कैमरे हर समय क्रियाशील स्थिति में रहने चाहिए और उनका रिकॉर्ड समय-समय पर नियामक प्राधिकरणों, जैसे ड्रग और पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य इन श्रेणियों की दवाइयों की अवैध बिक्री पर नियंत्रण स्थापित करना है, विशेषकर बच्चों को बिना डॉक्टर के परामर्श के इन दवाइयों की बिक्री रोकना।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई फार्मेसी या केमिस्ट इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 और किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 56 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

इस फैसले के फायदे

इस फैसले से चंबा ज़िले में एच, एच1 और एक्स श्रेणी की दवाइयों की अवैध बिक्री पर नज़र रखी जा सकेगी। खासकर बच्चों को बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवाइयां देने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, जिससे न केवल बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी, बल्कि दवाइयों के दुरुपयोग पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी।

एच, एच1 और एक्स श्रेणी की दवाइयां विभिन्न प्रकार की दवाओं के समूह होते हैं, जो विशेष रूप से नियंत्रित होते हैं क्योंकि ये स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डाल सकते हैं या इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। यहाँ इनके बारे में संक्षेप में जानकारी दी गई है:

1. एच श्रेणी (Schedule H) दवाइयां
  • ये दवाइयां सामान्यतः चिकित्सकीय परामर्श के बिना उपलब्ध नहीं होती हैं।
  • इनकी बिक्री के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक होता है।
  • इनमें एंटीबायोटिक्स, एंटीहाइपर्टेंसिव, और अन्य ऐसे दवाएं शामिल होती हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए उपयोग की जाती हैं।
2. एच1 श्रेणी (Schedule H1) दवाइयां
  • यह श्रेणी हाल ही में जोड़ी गई है और इसमें ऐसी दवाइयां शामिल हैं जिनका उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है।
  • इनमें नशे की लत पैदा करने वाली दवाइयां और कुछ मानसिक स्वास्थ्य दवाइयां शामिल हो सकती हैं।
  • इस श्रेणी की दवाइयों को भी केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचा जा सकता है।
3. एक्स श्रेणी (Schedule X) दवाइयां
  • ये दवाइयां नियंत्रित दवाओं की श्रेणी में आती हैं, जिनमें नशीली दवाओं का समावेश होता है।
  • इन दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सकीय कारणों के लिए किया जा सकता है और इन्हें विशेष रूप से नियामक प्राधिकरण की निगरानी में रखा जाता है।
  • इस श्रेणी में हेरोइन, कोकीन और अन्य नशीली दवाएँ शामिल होती हैं।

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