चम्बा में 376 उपभोक्ताओं के कटेंगे बिजली कनेक्शन, आदेश जारी

हिमाचल के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार ने 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की है। बिजली विभाग अब फंसे हुए बकाया बिलों के भुगतान करवाने के लिए सख्त हो गया है।
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हिमाचल प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार ने 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इसके साथ ही बिजली विभाग अब फंसे हुए बकाया बिलों के भुगतान करवाने के लिए सख्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा में बिजली विभाग के लाखों रुपये के बिलों की अदायगी न करने पर अब विभाग ने बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला चम्बा के विद्युत उपमंडल चम्बा नं.-1 के अंतर्गत 376 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटें जाएंगे। इन उपभोक्ताओं से कुल 22,22,634.00 रूपये की राशि वसूली जानी है। 

चम्बा। हिमाचल प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार ने 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इसके साथ ही बिजली विभाग अब फंसे हुए बकाया बिलों के भुगतान करवाने के लिए सख्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा में बिजली विभाग के लाखों रुपये के बिलों की अदायगी न करने पर अब विभाग ने बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला चम्बा के विद्युत उपमंडल चम्बा नं.-1 के अंतर्गत 376 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटें जाएंगे। इन उपभोक्ताओं से कुल 22,22,634.00 रूपये की राशि वसूली जानी है। 

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बिजली विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार विभाग की ओर से 5 अप्रैल को ही डिफाल्टर उपभोक्ताओं  को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर बिल जमा करवाने के लिए अपील की जा चुकी थी। अत: अब कुल 376 उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल नहीं करवाएं हैं। बिजली जमा न होने के कारण विभाग को उनकी विद्युत आपूर्ति अस्थायी तौर पर काटने के आदेश जारी करने पड़े हैं। अस्थायी तौर पर बिजली कटने के बाद विद्युत बिल की राशि के साथ-साथ 250.00 रुपये का अतिरिक्त शुल्क (reconnection charges) अदा करना पड़ेगा। तभी आपूर्ति बहाल हो सकेगी।     

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अगर अस्थायी कनेक्शन कटने के बाद भी कोई बिल का भुगतान नहीं करता है तो विभाग एक तय सीमा के बाद स्थायी तौर पर विधुत कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर देगा। स्थायी तौर पर कनेक्शन कटने के बाद विधुत उपभोक्ता को पहले मीटर की बकाया राशि का भुगतान करने के बाद नए सिरे से विद्युत कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए लगभग चार से पांच हजार रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क अदा करना पड़ेगा। 
 

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