सावधान! बाइक पर बच्चे को बिठाकर करते हैं ड्राइव तो पढ़ लें यह नियम

सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार चार साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाकर ले जाते वक्त दोपहिया वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक कतई नहीं होनी चाहिए।
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देश में दोपहिया वाहनों को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगर आप बाइक पर नौ महीने से लेकर चार साल तक की उम्र के बच्चे को लेकर ड्राइव करते हैं तो आपको इन नियमों की जानकारी होना जरूरी है। मंत्रायल की अधिसूचना के अनुसार अब बच्चे को साथ लेकर चलते वक्त बाइक की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

नई दिल्ली। देश में दोपहिया वाहनों को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगर आप बाइक पर नौ महीने से लेकर चार साल तक की उम्र के बच्चे को लेकर ड्राइव करते हैं तो आपको इन नियमों की जानकारी होना जरूरी है। मंत्रायल की अधिसूचना के अनुसार अब बच्चे को साथ लेकर चलते वक्त बाइक की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

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मंत्रालय ने अधिसूचना में यह भी कहा है कि दोपहिया चालक को यह सुनिश्चित करना होगा पीछे बैठने वाले नौ महीने से चार साल के बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनाया गया । साथ ही बाइक चालक को यह सुनिश्चित करना होगा तो चार साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बांधे रखने के लिए ‘सेफ्टी हार्नेस' का इस्तेमाल किया जाए। ‘सेफ्टी हार्नेस' बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक ऐसा जैकेट होता है, जिसके आकार में फेरबदल किया जा सकता है। 

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उस सुरक्षा जैकेट से जुड़े फीते इस तरह लगे होते हैं कि उसे वाहन चालक भी अपने कंधों से जोड़ सके। इसकी यही विशेषता यह है इसके द्वारा ध्यान रखा जाता है यह पट्टियों को बनियान के पीछे से जोड़कर रखता है। इससे दो बड़ेस क्रॉसिंग ओवर-लूप बन जाते हैं जिससे बालक आसानी से दोपहिया पर बैठ सकता है। 
 

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