HP Cabinet Decisions: 35 हजार कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ, दो साल का राइडर हटा

हिमाचल के 35 हजार कर्मचारियों पर लगाए दो साल के राइडर को हटा दिया है। अब इनका दोबारा से वेतन निर्धारण होगा और उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा।

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Himachal Cabinet Meeting 05 September 2022

शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ( Himachal Cabinet) ने राज्य के 35 हजार कर्मचारियों पर लगाए दो साल के राइडर को हटा दिया है। अब इनका दोबारा से वेतन निर्धारण होगा और उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों के मासिक वेतन में अब 17 से 20 हजार रुपये के बढ़ोतरी होगी। राज्य सचिवालय शिमला में सोमवार को हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कर्मचारियों के हित में बहुप्रतीक्षित फैसला लिया है। 

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बता दें कि कुछ श्रेणियों के तृतीय श्रेणी के कई कर्मचारी पे बैंड फोर से पे बैंड थ्री में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे कर्मचारियों में क्लर्क, जेओए आदि श्रेणियां शामिल थीं। नए वेतनमान के नियमों में इन श्रेणियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। यह वह श्रेणियां हैं, जिन्हें नियुक्ति के दो साल बाद ही उच्च वेतनमान के लाभ दिए जाते हैं। हालांकि, इस तरह की कुछ अन्य श्रेणियों को आर्थिक लाभ मिल रहे थे और ये भेदभाव होने की बात कर रहे थे। 

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अब दो साल का राइडर हटाकर नए वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने सीसीएस अवकाश नियम-1972 के नियम 43-बी के तहत बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने की स्वीकृति भी दी। हिमाचल प्रदेश में घर बनाने या फ्लैट खरीदने पर कर्मचारी सरकार से बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज ले सकेंगे। 

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कर्मचारी 15 लाख रुपये तक अधिकतम हाउस बिल्डिंग कर्ज ले सकेंगे। यह कर्ज घर या फ्लैट की वास्तविक लागत के बराबर हो सकता है। इसके लिए सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना अनुसार कास्ट सीलिंग लिमिट मूल वेतन की 100 गुणा होगी, जो 60 लाख रुपये तक होगी। इसमें 60 लाख रुपये की संशोधित लागत सीलिंग के 25 फीसदी तक रियायत होगी। 

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अगर मकान की रिपेयर करनी है तो साढे़ तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज 8.50 प्रतिशत ही होगा। इसकी हर तीन साल बाद समीक्षा होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया था। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। 

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SMC शिक्षकों के लिए कमेटी गठित

प्रदेश सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने को कमेटी गठित कर दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस कमेटी में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव शिक्षा और सचिव विधि को शामिल किया है। यह कमेटी शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर मंथन करेगी। इसके अलावा शिक्षकों को दिए जाने वाले आकस्मिक अवकाश पर भी विचार करेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने सीसीएस अवकाश नियम-1972 के नियम 43-बी के तहत बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने की स्वीकृति भी दी है।

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एसपीओ के मानदेय में बढ़ोतरी

जिला चम्बा के सलूणी और तीसा के साथ लगती जम्मू-कश्मीर सीमा में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में एक सितंबर, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये वृद्धि की गई है। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात करीब 510 एसपीओ को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के परिसर में पुलिस थाना, बिलासपुर के तहत नई पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया है।  

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