हिमाचल में स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना में बदले नियम, ई-टैक्सी के लिए 10वीं पास जरूरी

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के लिए मानक संचालन प्रणाली अधिसूचित कर दी गई है। हिमाचल में अब ई-टैक्सी लेने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य किया गया। साथ ही सात साल का ड्राइविंग अनुभव जरूरी किया गया है।
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राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 (Rajiv Gandhi Swarojgar Yojana 2023) के तहत ई-टैक्सी लेने के नियमों में हिमाचल सरकार ने बदलाव कर दिया है। प्रदेश सरकार अब उन्हीं बेरोजगारों को ई-टैक्सी खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी, जो 10वीं कक्षा तक पढ़े-लिखे होंगे। पूर्व में शैक्षणिक योग्यता की यह शर्त नहीं थी। इस क्लॉज को नया जोड़ा गया है। परिवहन विभाग ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है।

शिमला। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 (Rajiv Gandhi Swarojgar Yojana 2023) के तहत ई-टैक्सी लेने के नियमों में हिमाचल सरकार ने बदलाव कर दिया है। प्रदेश सरकार अब उन्हीं बेरोजगारों को ई-टैक्सी खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी, जो 10वीं कक्षा तक पढ़े-लिखे होंगे। पूर्व में शैक्षणिक योग्यता की यह शर्त नहीं थी। इस क्लॉज को नया जोड़ा गया है। परिवहन विभाग ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है।

10वीं पास युवाओं को केवल तभी सब्सिडी दी जाएगी, यह उनके पास वाहन चलाने का 7 साल का अनुभव होना चाहिए। यदि आवेदक 10वीं पास नहीं है तो उसके पास वाहन चलाने का 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को परिवहन क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 (Rajiv Gandhi Swarojgar Yojana 2023) के तहत विस्तृत मानक संचालन प्रणाली अधिसूचित की है।  

उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 500 ई-टैक्सी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों व अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अनुबंध के आधार पर लगाई जानी हैं। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने ई-टैक्सी के आवेदन करने की आवश्यक योग्यता का पुनःनिधार्रण किया है। 


इसके अनुसार आवेदक यदि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से 10वीं पास हो तो उसके पास वाहन चलाने का 7 साल का अनुभव होना चाहिए। यदि आवेदक 10वीं पास नहीं है तो उसके पास वाहन चलाने का 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत आवेदक 5 जनवरी, 2024 तक परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।


सरकार 50 फीसद अनुदान देगी

बता दें कि 20 नवंबर को योजना की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनावों में जनता से वायदा किया था, इसे पूरा करके दिखाया है। यह योजना पूरे देश में अपनी तरह की अनोखी योजना है। सरकार ई टैक्सी के लिए 50 फीसद उपदान देगी। यानि अगर टैक्सी 20 लाख की है तो 10 लाख तक का अनुदान मिलेगा। सस्ती दरों पर ऋण बेरोजगारों को दिलाने का काम श्रम विभाग करेगा। इसके बाद परिवहन विभाग इन टैक्सियों का पंजीकरण करेगा और सरकारी विभागों में ही इन्हें लगाया जाएगा। हर महीने बेरोजगार युवा टैक्सी से अपनी कमाई कर सकेगा। इसके साथ इस योजना के तहत ऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी।
 

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