Bureau Of Indian Standards: सुंदरनगर में बिना हॉलममार्क 10 तोले सोना जब्त, शिकायत पर कार्रवाई

भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय परवाणू की एक टीम ने मंडी जिला के सुंदरनगर में छापेमारी की है। ब्यूरो को यहां बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाला सोना बेचने की शिकायत मिली थी।
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सुंदरनगर/मंडी। भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय परवाणू की एक टीम ने मंडी जिला के सुंदरनगर में छापेमारी की है। ब्यूरो को यहां बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाला सोना बेचने की शिकायत मिली थी। कार्रवाई में 10 तोले के लगभग सोना जब्त किया गया। इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपये के करीब बताई गई है। भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों के अनुसार बिना हॉलमार्क वाला सोना नहीं बेचा जा सकता है।

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भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा परवाणू कार्यालय के संयुक्त निदेशक एवं वैज्ञानिक डी श्रीराम चरण दास के नेतृत्व में मैसर्स-रतन ज्वेलर्स पर सर्च एंड सीजर अभियान के तहत छापेमारी की। बता दें की बीआईएस एक्ट 2016 के अनुसार भारतीय कानून में इसके लिए एक साल जेल एवं एक लाख रुपये जुर्माना या अवांछित स्टॉक का दस गुना जुर्माने का प्रावधान है।

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भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं राज्य शाखा प्रमुख के. विजय वीरन ने बताया कि अनिवार्य हॉलमार्किंग स्कीम के अंतर्गत आने वाले जिलों में बिना एचयुआईडी वाला सोना रखना एवं बेचना बीआईएस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कानूनन सज़ा या जुर्माने का विशेष प्रावधान है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं बीआईएस केयर एप्लीकेशन के माध्यम से गुणवत्ता संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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