Himachal News : नए आपराधिक कानून में हिमाचल के इस पुलिस थाने में दर्ज हुआ पहला मामला
शिमला । 1 जुलाई से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। पुराने कानूनों की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। नए नियमों में पुलिस को किसी भी रेड और जब्ती के मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना थाने में जाए ई-एफआईआर करवा सकेंगे। पीड़ित व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अधिकार क्षेत्र की बाध्यता को नए कानूनों में खत्म कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी अपराधिक प्रक्रिया इन कानूनों के तहत शुरू हो गई है।
इस संदर्भ में बीती 1:58 रात को भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधानों के तहत प्रदेश में पहला मामला मंडी जिले के पुलिस थाना धनोटू में धारा 126(2), 115(2), 352 व 351 (2) में दर्ज किया गया है। सोमवार दोपहर तक कुल पांच मामले भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किए गए। इसमें धनोटू के अलावा पुलिस थाना ढली, सदर हमीरपुर, अंब व पुलिस थाना नुरपूर शामिल है। मामलों की आगामी जांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है।
उधर, डीजीपी अतुल वर्मा ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों का उददेश्य नागरिकों को त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करना है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध और तत्पर है।
भारतीय दंड संहिता में पहले इस मामले के अधीन धारा 341, 323, 504,506 के तहत मामला दर्ज होता था। भारतीय न्याय संहिता में अब यह मामला अधीन धारा 126(2), 115(2), 352 व 351(2) में दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि भारतीय दंड संहिता में जहां 511 धाराएं थीं। अब 1 जुलाई से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता में महज 358 ही धाराएं हैं।
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