HP High Court का बड़ा फैसला, JOA भर्ती पर लगी स्टे हटाई

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को भर्ती पर स्टे लगा दिया था। अब हाईकोर्ट ने तीनों पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रखने के आदेश दिए हैं।
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वर्ष 2021 के जाते-जाते हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के युवाओं के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने (Himachal Pradesh High Court) ने शुक्रवार को जेओए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने पोस्ट कोड 447, 817 और 556 की भर्ती पर लगी स्टे (Stay) को हटा दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने इन तीनों पोस्ट कोड पर भर्ती प्रक्रिया को सुचारू करने के आदेश दिए हैं। 

उल्लेखनीय है कि पोस्ट कोड 817, 556 और 447 के मामले को हाईकोर्ट ने रिजर्व रखा था। इस पर शुक्रवार को अंतिम फैसला सुनाया गया। अब इन पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया (Recruitment Process) सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी। पोस्ट कोड 556 के अभ्यर्थी जो पास हुए थे और लिखित परीक्षा दी थी, उनका डिप्लोमा चाहे निजी संस्थान का हो या सरकारी का, अब सरकारी नौकरी (Govt Jobs) के लिए मान्य होगा। 


पोस्ट कोड 817 के तहत भर्तियां सुचारू रूप से हो सकेंगी। इस पोस्ट कोड का मामला 556 के चलते रुक गया था। इनका टेस्ट 21 मार्च को हुआ था और जुलाई में टाइपिंग टेस्ट (Typing Test) हुआ था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को भर्ती पर स्टे लगा दिया था। अब हाईकोर्ट ने तीनों पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रखने के आदेश दिए हैं।

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