चरस रखने पर बैजनाथ पपरोला की महिला समेत दो भेजे सलाखों के पीछे

माननीय विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने चरस रखने के दो आरोपियों में प्रत्येक को 9 वर्ष 7 महीने के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।
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court hammer

मंडी। माननीय विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने चरस रखने के दो आरोपियों में प्रत्येक को 9 वर्ष 7 महीने के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 25/01/2016 को अन्वेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी योगिन्द्र पाल, पुलिस थाना औट, अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान वो झलोगी मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 21 में मौजूद नाकाबंदी और ट्रैफिक चेकिंग के लिए तैनात थे  तो समय सुबह 07:00 बजे कुल्लू से मण्डी की ओर आ रही कार न० HP01D-4836 को चेकिंग के लिए रोका गया। 


गाड़ी के रोके जाने पर उसके अंदर ड्राईवर और एक महिला बैठी थी। महिला का नाम पूछने पर उसने अपना नाम अनिता पत्नी दलजीत सिंह गांव व डाकघर झिखली बेहड़ तहसील बैजनाथ और चालक ने अपना नाम रवि कुमार पुत्र गांधी राम निवासी गांव ठारु डाकघर पपरोला तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा बताया। गाड़ी की आम तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर एक थैले के अंदर 1 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस पर  पुलिस थाना औट में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की तफ्तीश पूरी होने पर मामले का चालान थानाधिकारी औट ने अदालत में दायर किया था।


अभियोजन पक्ष ने अदालत इस मामले में 10 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम द्वारा की गयीl अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अनिता और रवि कुमार को  1 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में एन डी पी एस एक्ट की धारा 20 के तहत 9 वर्ष 7 महीने (प्रत्येक) के कठोर कारावास और ₹97,000- 97000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषीयों को 9-9 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।
 

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