चरस रखने पर पटियाला के व्यक्ति को 3 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माना

विशेष न्यायाधीश- सुंदरनगर की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
 | 
court hammer

मंडी/सुंदरनगर। विशेष न्यायाधीश- सुंदरनगर की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी, मण्डी ने बताया कि दिनांक 07/01/2013 को तकरीबन 9:45 बजे दिन को अन्वेषण अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक, राजेन्द्र, पुलिस थाना बी एस एल कॉलोनी सुंदरनगर, अपनी पुलिस टीम के साथ नरेश चौंक में  नाकाबंदी पर था इसी दौरान एक हरियाणा रोडवेज की एक बस मनाली से चंडीगढ़ जा रही थी को चेकिंग के लिए अन्वेषण अधिकारी द्वारा रोका गयाl

यह भी पढ़ेंः-दो दिवसीय बैंकिंग हड़ताल से लेनदेन ठप, सरकारी कामकाज भी बाधित

बस के रुकते ही अन्वेषण अधिकारी अपनी पुलिस टीम के साथ बस के अगले दरवाजे के पास पहुचा तो पीछे के दरवाजे से एक व्यक्ति एक दम निचे उतरा और पीछे की तरफ भागने की कोशिश करने लगाl उसके इस तरह के व्यवहार से उस पर शक होने पर उसको पुलिस ने कुछ ही दुरी पर पकड़ लियाl जांच अधिकारी द्वारा उक्त व्यक्ति का इस तरह से भागने के कारण पूछने पर वह व्यक्ति काफी घबरा गया और संतोषजनक जबाब न दे पाया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विजय गांव धीरू की माजरी, थाना सिविल लाइन्स, पटियाला, पंजाब बतायाl

यह भी पढ़ेंः-अलगाववादी ताकतों के खिलाफ शिमला में तिरंगा यात्रा

शक के आधार पर उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास 350 ग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस पर विजय पुत्र के खिलाफ पुलिस थाना बी एस एल कॉलोनी सुंदरनगर, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 05/2013 दर्ज हुआ था। इस मामले की जाँच अन्वेषण अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक, राजेन्द्र,, पुलिस थाना बी एस एल कॉलोनी सुंदरनगर, ने अमल में लायी थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था। उक्त मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर, चानन सिंह ने अमल में लायी है और इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। 

फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए यहांक्लिक  करें। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट पाने के लिए हमेंगूगल न्यूज पर फॉलो करें।