Chamba News: विकास कार्य में अनियमितता, भटियात की चूहन पंचायत का प्रधान निलंबित

उपायुक्त चम्बा डीसी राणा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 142 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधान को निलंबित किया गया है।
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पद का दुरुपयोग करने और विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने के आरोप में पंचायत प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। चम्बा जिला के भटियात विकास खंड के चूहन पंचायत के प्रधान को निलंबित किया गया है। इस संबंध में उपायुक्त चम्बा डीसी राणा ने आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 142 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधान को निलंबित किया गया है।

चम्बा। पद का दुरुपयोग करने और विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने के आरोप में पंचायत प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। चम्बा जिला के भटियात विकास खंड के चूहन पंचायत के प्रधान को निलंबित किया गया है। इस संबंध में उपायुक्त चम्बा डीसी राणा ने आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 142 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधान को निलंबित किया गया है।


जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चूहन के प्रधान पवन कुमार पर विकास कार्यों में अनियमितताएं की थी। इसके बाद 21 जनवरी को विकास खंड भटियात की ओर से पंचायत के विकास कार्य में अनियमितताएं करने पर प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुए आरोपों के आधार पर 21 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित) की धारा 145 (1) ग के प्रावधान के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 


7 फरवरी  को कारण बताओ नोटिस का उत्तर कार्यालय में प्राप्त हुआ था । 25 फरवरी को इस मामले की व्यक्तिगत सुनवाई की गई थी। प्रधान पवन कुमार द्वारा प्रस्तुत उत्तर व व्यक्तिगत सुनाई के गहन अवलोकन करने पर उनका उत्तर तथ्यों के प्रतिकूल पाया। इसके बाद उसे निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार उन्हें ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी अभिलेख, धन या संपत्ति होने की अवस्था में उन्हें तुरंत पंचायत सचिव के पास जमा करवाना होगा। 

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