आप जानते हैं बिजली कनेक्शन काटने के नियम क्या हैं? यहां समझिए
वेब टीम। हिमाचल सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है। मगर पिछले लंबे समय से कई उपभोक्ताओं ने लंबित बिजली बिलों को भुगतान नहीं किया है। लंबे समय पर बिल न भरने वालों से बसूली के लिए विद्युत बोर्ड सख्त हो गया है। इसके तहत बिजली कनेक्शनों को भी काटा जा रहा है। कोई भी बिजली उपभोक्ता नहीं चाहेगा कि चाहे कुछ भी हो कारण हो, बिजली की आपूर्ति काट दी जाए। क्योंकि बिजली इतनी जरूरी है कि आधुनिक जीवन बिजली के बिना असंभव सा है।
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बिजली आपूर्ति कंपनियां आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं। फिर भी विभिन्न कारणों से बिजली कनेक्शन काटने जैसी कार्यवाही का सहारा ले सकता है। इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि विद्युत वितरण कंपनियों को उपभोक्ता की आपूर्ति को बाधित करने की स्वतंत्रता है। बिजली कनेक्शन काटने के लिए कानून के अनुसार कोई भी एक वैध कारण होना चाहिए।
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बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी और उपभोक्ता दोनों के लिए बिजली कनेक्शन काटने के नियम बनाए गए हैं। मगर अधिकांश लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। इसलिए Reality News बिजली कनेक्शन काटने के नियम क्या हैं? इसकी पूरी जानकरी दे रहा है। तो चलिए शुरू करते है।
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बिजली कनेक्शन काटने के नियम क्या है ?
- जब कोई बिजली उपभोक्ता बिजली काटने के लिए अनुरोध करता है।
- जब वितरण लाइसेंसधारी को कानूनी अधिकार वाला व्यक्ति द्वारा डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा/निर्देशित किया जा रहा हो।
- जब अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के बीच समझौता हुआ हो कि लाइसेंसधारी को डिस्कनेक्ट करने के लिए अधिकार देता हो।
- यदि वितरक मानता है कि उपभोक्ता ने संहिता के प्रावधान उल्लंघन किया है, तो वितरक को कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने का अधिकार है।
- लाइसेंसधारी डिस्कनेक्शन का सहारा ले सकता है, जब उसे लगता है कि कनेक्शन स्वास्थ्य के लिए खतरा या सुरक्षा जोखिम या संपत्ति को या उपभोक्ता को या किसी व्यक्ति को क्षति का कारण हो सकता है या होने की संभावना है।
- यदि उपभोक्ताओं द्वारा लागू नियम या द्वारा निर्धारित कोई अन्य उचित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है, तब लाइसेंसधारी द्वारा, बिजली आपूर्ति काट दी जा सकती है।
- यदि उपभोक्ता ने जमानत राशि का भुगतान नहीं किया है या अपर्याप्त है, तो बिजली आपूर्ति ठप हो सकती है।
- उपभोक्ता को बिजली बिल का भुगतान करना आवश्यक है, जैसा कि विनियम में प्रदान किया गया है। यदि उपभोक्ता बिल का भुगतान करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने के लिए अधिकार प्राप्त है।
- यदि उपभोक्ता को विद्युत संयंत्र के साथ छेड़छाड़ करते पाया जाता है, तो बिजली लाइन या मीटर, लाइसेंसधारी बिजली कनेक्शन काटने जैसी कार्यवाही का सहारा ले सकता है।
- भुगतान लिखतों (चेक आदि) के अनादर के मामले में, उपभोक्ता द्वारा भुगतान न करने पर, लाइसेंसधारी डिस्कनेक्शन के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है।
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बिजली कनेक्शन काटने के पूर्व सूचना
- लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता को नोटिस जारी किया गया है।
- नोटिस में लाइसेंसधारी द्वारा कारण और संभावित कार्रवाई का उल्लेख होना चाहिए।
- नोटिस में उपभोक्ता से संपर्क करने का अनुरोध करने वाला एक खंड शामिल होना चाहिए।
- नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा, पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत, कुरियर या अन्य समान साधन द्वारा भेजा जाना चाहिए।
- नोटिस उपभोक्ताओं के पास रहने वाले व्यक्ति को भी सौंपा जा सकता है।
- लाइसेंसधारी परिसर के विशिष्ट भाग पर भी बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस लगा सकता है।
- नोटिस में निर्दिष्ट किया जाएगा कि उपभोक्ता ने नियत तारीख तक बिल के भुगतान में चूक की है।
- नोटिस में उपभोक्ता को सूचित किया जाना चाहिए कि देय राशि का भुगतान करने में विफलता लाइसेंसधारी को सेवा की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देगा।
बिजली कनेक्शन वापस लगाने की प्रक्रिया
- एक उपभोक्ता जिसका इंस्टॉलेशन डिस्कनेक्ट हो गया है, वह बिजली पाने का हकदार है।
- यदि बिलों का भुगतान न करने या कमी के कारण बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी, तो उपभोक्ता के बिल/जमा का भुगतान करने के बाद बिजली कनेक्शन को फिर से बहाल होगा।
- केईआरसी (प्रदर्शन के मानक) विनियम 2004 के अनुसार, शहरों और कस्बों में उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति के उसी दिन बिजली कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता से भुगतान प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जाएगा
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