हिमाचल में बढ़ी सख्ती, अभी नहीं होंगी अंतर जिला गतिविधियां, बिना मास्क निकले तो FIR

शिमला। हिमाचल में 20 अप्रैल यानी सोमवार से किसी भी व्यक्ति की अंतरराज्यीय (इंटरस्टेट) और एक जिले से दूसरे जिले में (इंटर डिस्ट्रिक्टस) कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी। डीजीपी एसआर मरडी ने कहा लोग इस भ्रम में न रहें कि अब कहीं भी मूवमेंट हो जाएगी। उन्होंने उन लोगों को भी आगाह किया है कि जो बाहर से पहाड़ों, नदियों, नालों के माध्यम से पैदल घर पहुंचे हैं, वे भी अपनी सूचना प्रशासन को दें।
उन्होंने कहा तंदरुस्त व्यक्ति में भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। ऊना में एक तब्लीगी जमात का एक ऐसा व्यक्ति फिर से संक्रमित हो गया, जिसे पहले कोई लक्षण नहीं थे और टेस्ट नेगेटिव आ गए थे। बाहर से आए व्यक्तियों के बारे में पंचायत प्रधान प्रशासन को सूचना दें। प्रशासन बांध में पड़े छिद्र को भरने का कार्य कर रहा है। लेकिन अगर लोग सूचित नहीं करेंगे तो फिर एक दिन गंभीर संकट आएगा और बांध ही टूट जाएगा।
बिना मास्क निकले तो होगी एफआईआर
डीजीपी ने कहा कि लोग डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें। करंसी या कॉयन का इस्तेमाल न करें। अगर एक जगह से पैसे लाएं भी इन्हें एक दिन तक एक ही जगह पर रखें, ताकि वायरस दूसरी जगह न जाएं। सोमवार से मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज होंगे।
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