चम्बा में फार्मेसी-केमिस्ट की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य

चम्बा। जिला चम्बा में फार्मेसी और केमिस्ट दुकान चलाने वालों को अब अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसके लिए उपायुक्त डीसी राणा ने आदेश जारी कर दिए हैं। दुकानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करवाने का मकसद दवाइयों की बिक्री की निगरानी करना है। उपायुक्त ने अपराध प्रक्रिया 1973 की धारा-133 के अंतर्गत प्रदत्त
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चम्बा में फार्मेसी-केमिस्ट की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य

चम्बा। जिला चम्बा में फार्मेसी और केमिस्ट दुकान चलाने वालों को अब अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसके लिए उपायुक्त डीसी राणा ने आदेश जारी कर दिए हैं। दुकानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करवाने का मकसद दवाइयों की बिक्री की निगरानी करना है। उपायुक्त ने अपराध प्रक्रिया 1973 की धारा-133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया है।

 

 

 

यह सीसीटीवी कैमरे जिला चम्बा में एच व एच-1और एक्स श्रेणी में सूचीबद्ध दवाइयों को बिक्री करने वाली सभी फार्मेसी- केमिस्ट की दुकानों के परिसर में लगाए जाएंगे। उपायुक्त की ओर से जारी आदेश को तत्काल प्रभाव के पालना करनी होगी। आदेश के अनुसार स्वास्थ्य कारणों के दृष्टिगत और विशेषकर बच्चों को बिना परामर्श के एच व एच-1और एक्स श्रेणी में सूचीबद्ध की गई दवाइयों की बिक्री को रोकना है।

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सुरक्षित रखना होगा पूरा रिकॉर्ड

एच व एच-1और एक्स श्रेणी की दवाइयों की बिक्री रोकने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार यह कदम उठाए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे हर समय कार्यशील अवस्था में रखने होंगे। इसके साथ कैमरे का रिकॉर्ड या डाटा सुनियोजित तरीके से रखा जाना सुनिश्चित बनाना होगा। ताकि नियामक प्राधिकरण जैसे दवा और पुलिस प्राधिकरण को समय-समय पर उपलब्ध करवाया जा सके।

 

 

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उल्लंघन पर होगी सख्त कार्यवाही

आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम के निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी । आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति लिखित तौर पर आपत्ति 15 दिन के भीतर जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में दर्ज करवा सकता है। आदेश को पुलिस अधीक्षक, जिला के सभी उपमंडल दंडाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ड्रग निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित बनाने के लिए भी प्रेषित किया गया है ।

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