COVID-19: अब गाड़ी में एक के पास पर दूसरा नहीं कर सकेगा यात्रा
मंडी। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि ज़िला में कर्फ्यू के दौरान अब गाड़ी से चलने वाले हरेक व्यक्ति के लिए अपना अलग पास अनिवार्य होगा । इसका मतलब है कि एक गाड़ी में अगर चार आदमी चल रहे हैं तो चारों को अलग अलग पास की ज़रूरत होगी। ज़िले में 7 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी । प्रशासन ने कर्फ्यू पास के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह व्यवस्था की है। दरअसल पुलिस के सामने कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें किसी गाड़ी में एक व्यक्ति के पास पर 4-5 लोग बिना वाजिब वजह के यात्रा करते पाए गए ।
ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि लोगों को ऑनलाइन पास के लिए covidepass.hp.gov.in पर 24 घंटे पहले अप्लाई करना होगा। आवेदन में यात्रा का उद्देश्य,समय और तारीख के बारे में स्पष्टता से बताना होगा। कारण स्पष्ट न होने पर आवेदन खुद ब खुद निरस्त हो जाएगा। आवेदनकर्ता को यह भी ध्यान रखना होगा कि पास के लिए दिया उनका विवरण यात्रा के समय, तारीख व कारण से मेल खाए। उन्होंंने लोगों से कर्फ्यू के दौरान गाड़ी के अनावश्यक इस्तेमाल से बचने का आग्रह किया है।
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