Himachal News: विधायकों को वोट का अधिकार देने के खिलाफ कोर्ट जाएगी भाजपा
धर्मशाला। नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में विधायकों को वोट देने के अधिकार पर भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा ने विधायकों को वोट देने के अधिकार को असंवैधानिक करार दिया है। भाजपा ने कहा कि नगर निगम के मेयर-डिप्टी मेयर के चुनाव में विधायकों को वोटिंग का अधिकार देने व्यवस्था के खिलाफ है। सरकार ने अगर यह निर्णय वापस नहीं लिया तो भाजपा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।
हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और सुलह से विधायक विपिन सिंह परमार ने धर्मशाला में एक प्रेसवार्ता के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो नगर निगम पालमपुर और मंडी में चुनाव हो चुके हैं। धर्मशाला और सोलन में होने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के बीच सरकार ने मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना में संशोधन किया है। नगर निगम के कोरम का एमएलए हिस्सा कैसे हो सकता है।
सरकार करे स्टोन क्रशर बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई
स्टोन क्रशर मामले पर परमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्टोन क्रशरों के निरीक्षण के लिए गठित कमेटी ने कागजों से पेट भरा है। सरकार ने स्टोन क्रशर बंद क्यों किए थे और खोले कैसे, इस बारे स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से गठित कमेटी ने कांग्रेस समर्थित स्टोन क्रशर संचालकों के घरों और कार्यालयों में बैठकर ही रिपोर्ट तैयार की है। स्टोन क्रशर बंद होने से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करे।
बंद होने की कगार पर है आयुष्मान योजना
विपिन सिंह परमार ने कहा कि सरकार कभी गौण तो कभी मौन नजर आ रही है। मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं। सहारा और हिमकेयर योजना को बंद कर दिया गया है, वहीं आयुष्मान योजना भी बंद होने की कगार पर है। परमार ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर भाजपा ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बना ली है।
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