AAP सांसद संजय सिंह को मिली जमानत, दिल्ली शराब घोटाले पर नहीं दे सकेंगे बयान

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिल गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें।
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Delhi Excise Policy Case: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिल गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे।   आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया. जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे।

Delhi Excise Policy Case: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिल गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे।

 आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया. जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय सिंह को दी गई छूट को उदाहरण की तरह देख कर सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, ''अगर संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।''

उन्हें जमानत मिलने के बाद अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, जहां उनकी पत्नी और बच्चे भी हैं। उनकी गिरफ्तारी 4 अक्टूबर को हुई थी। इसके पूर्व, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे नकार दिया गया था।

'आज सच की जीत हुई'

आप की नेता आतिशी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने जमानत की खबर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, ‘‘सत्यमेव जयते।’’ वहीं, सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि आज सच की जीत हुई है। भाजपा ने ED का इस्तेमाल किया है आज यह बात सिद्ध हो गई है। ये बात सिद्ध हो गई है कि ईडी के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

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