छह साल की मासूस से किया था दुष्कर्म, यूपी निवासी को 20 साल का कठोर कारावास

हिमाचल में प्रवासी परिवार की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता मासूम मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, जबकि दोषी करार दिया गया व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।
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हिमाचल में प्रवासी परिवार की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता मासूम मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, जबकि दोषी करार दिया गया व्यक्ति उत्तर प्रदेश के रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में विशेश न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी की अदालत ने यह सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।  जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 17 फरवरी 2022 को पुलिस थाना में राज कुमार नामक व्यक्ति ने पीड़िता की माता के साथ लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि वे मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और मंडी के भौर गांव में ईंट के भट्ठे पर मजदूरी के काम करनते हैं। महिला ने बताया कि वह अपने पति और दो बच्चों के साथ ईंट भट्ठे के साथ ही रहती हैं।

हिमाचल में प्रवासी परिवार की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता मासूम मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, जबकि दोषी करार दिया गया व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में विशेश न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी की अदालत ने यह सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 17 फरवरी 2022 को पुलिस थाना में राज कुमार नामक व्यक्ति ने पीड़िता की माता के साथ लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि वे मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और मंडी के भौर गांव में ईंट के भट्ठे पर मजदूरी के काम करनते हैं। महिला ने बताया कि वह अपने पति और दो बच्चों के साथ ईंट भट्ठे के साथ ही रहती हैं।

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महिला ने पुलिस को बताया था कि 16 फरवरी 2022 को शाम 4:30 बजे के करीब उसकी छह साल की बच्ची रोती हुई आई और बताया कि एक अंकल ने पैसे दिखाकर अपने पास बुलाया और मुझे गोदी में उठाकर ले गया। पीड़िता की मां ने बताया कि ईंट भट्ठे पर ही काम करने वाला एक 27 वर्षीय उत्तर प्रदेश का रहने वाले युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके पर पुलिस थाना सुंदरनगर में मामला दर्ज किया। छानबीन पूरी होने पर थाना अधिकारी ने अदालत में चालान पेश किया।

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मामले में अभियोजन पक्ष अदालत में 16 गवाहों के बयान कलमंद करया। मामले की सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने की। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी उत्तर प्रदेश निवासी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
 

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