निर्वाचक नामावलियां निरीक्षण हेतु उपलब्ध, 18 मार्च तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं दावे या आक्षेप
ऊना । पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार की जा चुकी है जोकि संबंधित ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों तथा जिला परिषद के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवा दी गई है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राघव शर्मा ने बताया कि यदि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा हो या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने संबंधी कोई आक्षेप हो या किसी प्रविष्टि से संबंधित दावा या आक्षेप हो तो उसे प्रारुप 2, 3 या 4 में से समुचित प्रारुप में भरकर 18 मार्च तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
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