Himachal News : ट्रैफिक नियमों को धत्ता बताने वालों को 28.46 लाख रुपये जुर्माना

शिमला। हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक रूल्स को धत्ता बताने वाले लापरवाह वाहन चालकों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हिमाचल पुलिस ने 10 दिन में करीब 1200 चालान काट कर लगभग 28.50 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया है। परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा बीते 10 दिनों में मोटर वाहन अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के 1180 चालान किए गए और 28,46,650 रुपये की राशि बतौर जुर्माना वसूल की गई है।
उन्होंने कहा कि वाहनों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ निजी वाहन मालिक अपने वाहनों का उपयोग गैर-कानूनी तरीके से व्यवसायिक रूप में कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम व नियमों के अंतर्गत जुर्माना लगाया गया। साथ ही वाहन संचालकों को चेताया गया है कि भविष्य में निजी वाहनों का व्यवसायिक प्रयोग करने पर वाहनों को जब्त किया जाएगा।
सड़क सुरक्षा न्यू यातायात नियम 2023
- नए ट्रैफिक कानून के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस नियमों को तोड़ने वाले लोगो पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- यदि कोई सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलता है, तो उस पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- नए ट्रैफिक नियम के अनुसार कोई कोई नाबालिक गाड़ी चलता हुआ पकड़ा गया तो उसे 25 हज़ार रुपये का जुर्माना देना होगा साथ ही उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 की उम्र तक नहीं बन पाएगा।
- जो लोग ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने वाले, ट्रैफिक जम्प करने वालो को, गलत दिशा में ड्राइव करने वालों को ,खतरनाक ड्राइविंग करने वालो को और बेवजह ट्रैफिक जाम करने वालो को New Traffic Rules के अनुसार भारी जुर्माना देना होगा।
Motor Vehicle Act 2023 New Traffic Rules Challan Fine Rates
अपराध | पहले चालान या जुर्माना | अब चालान या जुर्माना |
सामान्य (177) | ₹100 |
₹500 |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) | ₹100 | ₹500 |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) | ₹500 | ₹2000 |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) | ₹1000 | ₹5000 |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) | ₹500 | ₹10,000 |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) | ₹500 | ₹5000 |
ओवर साइज वाहन (182B) | ₹5000 | |
ओवर स्पीडिंग (183) | ₹400 | ₹1000 |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) | ₹1000 | ₹5000 |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) | ₹2000 | ₹10000 |
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) | ₹500 | ₹5000 |
ओवर लोडिंग (194) | ₹2000 और ₹1000 प्रति टन अतिरिक्त | ₹20000 और ₹2000 प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) | ₹100 | ₹1000 |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) | ₹5000 | ₹10000 तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) | कुछ भी नहीं | ₹25000 से ₹1 लाख तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) | कुछ भी नहीं | ₹1000 प्रति पेसेंजर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग | ₹100 | ₹2000 और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर | ₹100 | ₹1000 और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) | कुछ भी नहीं | ₹10000 |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) | ₹1000 | ₹2000 |
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) | कुछ भी नहीं | 183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जाएगा |
अधिकारियों को लागू करने से किये गए अपराध (210B) | कुछ भी नहीं | संबंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना |
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