IGPB Sukh Samman Nidhi : हिमाचल में 1500-1500 रुपये पाने के लिए सिर्फ ये महिलाएं हैं पात्र
हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना (Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana) को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल सरकार एक अप्रैल से Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana के तहत महिलाओं को 1500-1500 रुपये देने जा रही है। अब यह 1500-1500 रुपये किन महिलाओं को मिलेंगे, इसको लेकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे। तो इन सवालों को समाधान आपको हम बता रहे हैं।
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इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना (IGPBSSNY) में सरकार से नियमित आय प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं को ही हर माह 1500-1500 रुपये मिलेंगे। योजना के तहत पात्र महिलाओं की जानकारी जुटाने के लिए सरकार ने फॉर्म जारी कर दिए हैं। हिमाचल की मूल निवासी महिलाओं ही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी (TSO) के पास आवेदन करना होगा। तहसील कल्याण अधिकारी फॉर्म को सत्यापित करेंगे। इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से धनराशि जारी की जाएगी।
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प्रदेश की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1500-1500 रुपये हर माह देने का मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है। सरकार 18 से 60 साल तक की लगभग पांच लाख महिलाओं को योजना के तहत हर महीने 1500-1500 रुपये देगी। 60 से अधिक उम्र की महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पहले ही बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि फार्म के तहत बैंक या डाकघर में खोले गए, खाते की जानकारी देनी होगी। आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, बीपीएल परिवार, जातीय और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जानकारी भी देनी होगी।
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परिवार में इन श्रेणियों के सदस्य होने पर नहीं मिलेगा लाभ
परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र-राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता के परिवार वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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