Himachal: नगर निगम मेयर-डिप्टी चुनाव में विधायक डाल सकेंगे वोट, आदेश जारी

हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन पांच नगर निगम हैं। नगर निगम शिमला में पहले ही चुनाव हो चुके हैं। अब अन्य चारों नगर निगमों में Mayor और Deputy Mayor के चुनाव होने हैं।
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हिमाचल प्रदेश में अब नगर निगम (Municipal Corporation) की परिधि में आने वाले विधायक (MLA) मेयर और डिप्टी मेयर (Mayor-Deputy Mayor) के चुनाव में वोट डाल सकेंगे। प्रदेश सरकार ने नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 4 में संशोधन करने के बाद यह व्यवस्था की है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के बाद विधि विभाग ने इस व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने संबंधित उपायुक्तों को इस बारे में आदेश भेज दिए हैं।    हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन पांच नगर निगम हैं। नगर निगम शिमला में पहले ही चुनाव हो चुके हैं। अब अन्य चारों नगर निगमों में Mayor और Deputy Mayor के चुनाव होने हैं। पालमपुर और मंडी नगर निगम के Mayor-Deputy Mayor के चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। मंडी नगर निगम में 25, पालमपुर नगर निगम में Mayor-Deputy Mayor का चुनाव 24 नवंबर को चुनाव होना हैं। सोलन और धर्मशाला में चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब नगर निगम (Municipal Corporation) की परिधि में आने वाले विधायक (MLA) मेयर और डिप्टी मेयर (Mayor-Deputy Mayor) के चुनाव में वोट डाल सकेंगे। प्रदेश सरकार ने नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 4 में संशोधन करने के बाद यह व्यवस्था की है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के बाद विधि विभाग ने इस व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने संबंधित उपायुक्तों को इस बारे में आदेश भेज दिए हैं। 


हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन पांच नगर निगम हैं। नगर निगम शिमला में पहले ही चुनाव हो चुके हैं। अब अन्य चारों नगर निगमों में Mayor और Deputy Mayor के चुनाव होने हैं। पालमपुर और मंडी नगर निगम के Mayor-Deputy Mayor के चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। मंडी नगर निगम में 25, पालमपुर नगर निगम में Mayor-Deputy Mayor का चुनाव 24 नवंबर को चुनाव होना हैं। सोलन और धर्मशाला में चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है।


विधायक कर रहे थे वोट के अधिकार की मांग

नगर निगम की परिधि में आने वाले विधायकों ने वोटिंग के अधिकार की मांग की थी। इनका तर्क था कि नगर परिषद और नगर निकाय में उन्हें मताधिकार हैं। ऐसे में उन्हें नगर निगम (Municipal Corporation) में यह अधिकार मिलने चाहिए। इसके बाद शहरी विकास विभाग ने मामला सरकार को भेजा था। सरकार ने इसमें विधि विभाग की राय मांगी। विधि विभाग ने अधिनियम में मताधिकार न होने का हवाला दिया। अब सरकार ने एक्ट में संशोधन कर विधायकों को मतदान का अधिकार दे दिया है।

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