पुराने गहनों की हॉलमार्किंग जरूरी, इन जगहों पर मिलेगी सुविधा

जिला राजस्व अधिकारी राजीव सांख्यान ने कहा कि लोगपुराने गहनों की हॉलमार्किंग किसी भी हॉलमार्क सेंटर में जाकर करवा सकते हैं। 
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जिला राजस्व अधिकारी राजीव सांख्यान ने लोगों से अपने घरों में रखे पुराने गहनों की हॉलमार्किंग अवश्य कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी हॉलमार्क सेंटर (Hallmarking centre) पर जाकर यह कार्य कराया जा सकता है। वे भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) के सौजन्य से विभिन्न विभागों के प्रमुखों के लिए आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया।

मंडी। जिला राजस्व अधिकारी राजीव सांख्यान ने लोगों से अपने घरों में रखे पुराने गहनों की हॉलमार्किंग अवश्य कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी हॉलमार्क सेंटर (Hallmarking centre) पर जाकर यह कार्य कराया जा सकता है। वे भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) के सौजन्य से विभिन्न विभागों के प्रमुखों के लिए आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया।


जिला राजस्व अधिकारी ने कहा की भारतीय मानक ब्यूरो की मानकीकरण एवं प्रमाण योजना उपभोक्ताओं और उद्योगों को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ उत्पाद सुरक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में कार्य करती है। उन्होंने आईएसआई मार्क क़ो उत्पादों पर नितांत आवश्यक बताया। भारतीय मानक ब्यूरो के राज्य शाखा प्रमुख अनिमेष कुमार ने विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी प्रदान की। बैठक में बीआईएस केयर ऐप के बारे में भी बताया गया।
इस अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा के मानक संवर्धन अधिकारी अतुल चतुर्वेदी और जिले के विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे।


हॉलमार्किंग से शुद्धता की गारंटी

सरकार ने 23 जून 2021 को गोल्ड हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking centre) को अनिवार्य कर दी है। तब से सोने की हॉलमार्किंग का काम तेज हुआ है। हालांकि इसके विरोध में ज्वेलर्स के कुछ संगठन भी हैं, जिनका कहना है कि सरकार को पहले हॉलमार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए उसके बाद हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ग्राहकों को शुद्धता की गारंटी देने के लिए सरकार ने यह नियम अनिवार्य किया है। हॉलमार्किंग से जेवर की शुद्धता की गारंटी मिलती है और ग्राहक को अपने चुकाए पैसे पर सही सामान मिलता है।

कब अनिवार्य हुआ नियम

गोल्ड हॉलमार्किंग को सरकार ने 23 जून 2021 से अनिवार्य कर दिया है, जिसे अलग-अलग फेज में लागू किया जा रहा है। पहले फेज के लिए सरकार ने 28 राज्यों और संघशासित प्रदेशों के 256 जिलों को चिन्हित किया था, जहां गोल्ड हॉलमार्किंग का नियम अनिवार्य रूप से लागू हो रहा। आपको बता दें कि सरकारी रिकार्ड के मुताबिक 30 नवंबर 2021 तक देश में लगभग 1,26,373 ज्वेलर्स ने हॉलमार्किंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।

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