उम्मीदवार 7 जनवरी तक जमा कराएं चुनावी व्यय ब्यौरा : विनोद कुमार वी

मंडी जिला के 67 उम्मीदवारों के चुनावी व्यय खर्चों का ब्यौरा होगा जमा । चुनाव व्यय रजिस्टरों की कुछेक खामियां को 7 जनवरी से पहले सहायक व्यय अधिकारियों के माध्यम से दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए।    
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मंडी ।  उपायुक्त मंडी कार्यालय के सभागार में मंगलवार को मंडी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों व चुनाव एजेंटों, सहायक व्यय अधिकारियों के साथ चुनावी व्यय खर्चों को लेकर बैठक आयोजित की गई। निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक (भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी) (आई.टी.) विनोद कुमार वी. ने कहा कि मंडी जिले के सभी उम्मीदवार 7 जनवरी तक विधानसभा चुनाव व्यय खर्चों के तमाम ब्यौरे संबंधित सहायक व्यय अधिकारियों के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी कार्यालय में जमा कराना तय बनाएं। इसके अलावा चुनाव व्यय रजिस्टरों की कुछेक खामियां को 7 जनवरी से पहले सहायक व्यय अधिकारियों के माध्यम से दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए।    


विनोद कुमार वी. ने कहा कि मंडी जिले के सभी उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान प्रचार-प्रसार के चुनावी व्यय खर्चों के ब्यौरे नामांकन की तिथि से मतदान तिथि यानी 8 दिसंबर तक के जमा होंगे। उन्होंने  कहा कि मतदान के अगले दिन यानी 9 दिसंबर, 2022 से 30 दिन के भीतर (यानी 7 जनवरी, 2023 तक) सभी चुनावी व्यय खर्चों के रजिस्टर, बैंक पासबुक समेत तमाम कागजात जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी कार्यालय में जमा कराने होंगे।


निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक (भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी) (सी. एंड सी.ई.) लोकेश कुमार जैन ने कहा कि मंडी जिले के सभी 67 उम्मीदवार चुनावी व्यय खर्चों के वाउचर, व्यय रजिस्टर, निर्धारित प्रपत्रों सहित तय समय में जमा कराने सुनिश्चित बनाएं। कहा कि चुनावी खर्च संबंधी तमाम  वाउचरों, व्यय रजिस्टरों आदि पर उम्मीदवार या चुनाव एजेंट के हस्ताक्षर होने लाजमी हैं। उम्मीदवार को चुनावी खर्च संबंधी बैंक पासबुक, नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र, तमाम चुनावी व्यय खर्चे व्यय रजिस्टरों सहित प्रस्तुत करने होंगे।


निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक (भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी) (आई.टी.) आशीष चौरासीया ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की दिशा-निर्देशों के मुताबिक सभी चुनावी व्यय खर्चों का ब्यौरा तैयार किया जाए। उन्होंने  कहा कि चुनावी व्यय खर्चों का ब्यौरा निर्धारित अवधि में जमा न करवाने की स्थिति में उम्मीदवार की 3 साल के लिए सदस्यता रद्द की जा सकती है। यह आदेश पारित होने की तिथि से आगामी 3 साल तक वैध होते हैं। इस अवधि के दौरान उम्मीदवार किसी भी प्रकार के चुनाव नहीं लड़ पाएगा।

चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के अधिकतम 40 लाख रुपये चुनाव प्रचार पर व्यय करने की सीमा तय की है। व्यय पर्यवेक्षकों ने मंडी जिला के विविध उम्मीदवारों के चुनावी व्यय रजिस्टरों के ब्यौरे का विधानसभा क्षेत्रवार निरीक्षण भी किए।  बैठक में तहसीलदार चुनाव विजय कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार पवन राणा, राजेश जोशी, विविध उम्मीदवार व उनके चुनाव एजेंट, सहायक व्यय अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।  

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