ओबेरॉय ग्रुप को 'सुप्रीम' झटका, हिमाचल सरकार को वापस मिलेगा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का नियंत्रण वापस हिमाचल प्रदेश सरकार को देने की बात कही गई है।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (HP High Court) के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल (Hotel Wild Flower Hall) का नियंत्रण वापस हिमाचल प्रदेश सरकार को देने की बात कही गई है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को ओबेरॉय ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने होटल ग्रुप को झटका देते हुए हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है।

शिमला। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (HP High Court) के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल (Hotel Wild Flower Hall) का नियंत्रण वापस हिमाचल प्रदेश सरकार को देने की बात कही गई है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को ओबेरॉय ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने होटल ग्रुप को झटका देते हुए हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है।

बता दें कि होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल (Hotel Wild Flower Hall) की संपत्ति कई सालों से ओबराय समूह के पास थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसे खाली करने का आदेश दिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की कोर्ट में सशक्त तरीके से पैरवी की थी। इससे प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है।


मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस अनुकूल निर्णय का श्रेय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से मामला प्रस्तुत करने के राज्य सरकार के प्रयासों को दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास कर रही है। इस मामले में जाने माने वकील मुकुल रोहतगी के माध्यम से कानूनी लड़ाई में सरकार का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार संपत्ति का कब्जा मिलने के बाद इसके संबंध में भविष्य की कार्रवाई पर विचार-विमर्श करेगी और हिमाचल के हितों के अनुरूप निर्णय लेगी।

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