हेडमास्टर और प्रवक्ता पदोन्नति प्रक्रिया इसी माह पूर्ण करे शिक्षा विभाग : संघ

राजकीय टीजीटी कला संघ ने निदेशक उच्च शिक्षा से बैठक की।  संघ ने निदेशक उच्चतर शिक्षा को 9 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा जिसमें टीजीटी हेतु साल में दो बार पदोन्नति सूचियाँ निकालने और पदोन्नति के बाद ज्वाइन न करने वालों की जगह अनुपूरक पदोन्नति सूची भी निकालने का आग्रह किया गया ।
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हमीरपुर   ।  प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इसी माह पदोन्नति कोटे में रिक्त पड़े हेडमास्टर और प्रवक्ता पदों को पदोन्नति से भरा जाए । इसमें प्रवक्ता कैडर के 800 और हेडमास्टर कैडर के 100 से अधिक रिक्त पदों को भरते हुए बैकलॉग क्लीयर किया जाए । आज उच्चतर शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा से उक्त मांग राजकीय टीजीटी कला संघ ने उठाई । संघ ने निदेशक उच्चतर शिक्षा को 9 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा जिसमें टीजीटी हेतु साल में दो बार पदोन्नति सूचियाँ निकालने और पदोन्नति के बाद ज्वाइन न करने वालों की जगह अनुपूरक पदोन्नति सूची भी निकालने का आग्रह किया गया ।

संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और प्रदेश महासचिव विजय हीर ने टीजीटी से हेडमास्टर पदोन्नति में आठ साल टीजीटी सेवाकाल अर्हता पूर्ण करने वालों को ही प्रमोट करने की अपील की और इस अर्हता शर्त को पूर्ण न करने वालों की अब तक हुई पदोन्नतियाँ रिव्यू करने की गुजारिश की । टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त के असमंजस पर भी चर्चा की गई । क्योंकि प्रदेश शिक्षा विभाग ने 20-09-2010 की अधिसूचना और एनसीटीई ने 12 नवंबर , 2014 की अधिसूचना में 45 प्रतिशत अंकों वाले शिक्षकों को प्रवक्ता पदोन्नति हेतु पात्र घोषित किया है और स्नातक या स्नातकोत्तर में से किसी एक विषय में 50 प्रतिशत अंकों को भी अर्हता माना है ।

  शिक्षा विभाग ने 19-08-11 से पहले प्रमोट या नियुक्त टीजीटी को अंकों की शर्त में छूट की अधिसूचना 14-05-2012 को जारी की थी, जिसके चलते 19-08-11 के बाद जेबीटी और सीएंडवी से प्रमोट टीजीटी और नियुक्त टीजीटी को अंकों में छूट नहीं मिल रही । जबकि इनकी शैक्षिक योग्यताएँ भी एनसीटीई के 2002 या 2007 विनियम के अधीन हैं जिनको छूट देय होनी चाहिए ।  मगर 08 जुलाई 2020 को अधिसूचित प्रवक्ता स्कूल न्यू पदोन्नति नियमावली में केवल 50 प्रतिशत अंक अर्हता ही तय है ।

ऐसे में सिविल अपील संख्या 9732 नीरज कुमार राय बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को आदेश दिए थे कि न्यूनतम अंकों की शर्त में छूट हेतु पूरक अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव से जारी की जाए जबकि पूर्व  सरकार भी  ने 23 नवंबर ,2020 की कैबिनेट बैठक में मद संख्या 22 के अनुसार 35 शिक्षकों को टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति हेतु अधिसूचित 19-08-2011 के भर्ती पदोन्नति नियमों की 50 प्रतिशत स्नातकोत्तर अंक अर्हता से छूट दी थी ।

इसके अलावा संघ ने मिडल स्कूलों में हेडमास्टर के पद सृजित करने , टीजीटी कला हेतु खंड व जिला प्रोग्रामर पद व बीपीओ के 224 पद भर्ती पदोन्नति नियम तय कर भरने,  प्रवक्ता कला पदों पर केवल टीजीटी कला को ही प्रमोट करने , बीस साल सेवाकाल पर 2 विशेष इंक्रीमेंट टीजीटी शिक्षकों को देने, तबादला नीति संशोधन से पूर्व शिक्षक संघों से वार्ता करने और मिडल स्कूलों में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बार-बार केंद्र/संकुल विद्यालय द्वारा अपने स्कूल में डेप्यूट न करने की नीति बनाने बारे सार्थक चर्चा हुई ।

संघ ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और एसएसए राज्य परियोजना निदेशक से भी बैठक करके शिक्षकों के मुद्दों पर चर्चा की । इस बैठक में टीजीटी कला संघ के पदाधिकारी विजय बरवाल, अमृत पाल, राज कुमार, अमित छाबड़ा, संजय वर्मा, अंजु बाला, रीता बल्याणी,  पविन्द्र कुमार, गुरमीत सिंह आदि उपस्थित थे ।

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