हमीरपुर जिला में भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजारों में पटाखे बेचने पर प्रतिबंध

 दिवाली उत्सव के दौरान आग की दुर्घटनाएं रोकने के लिए जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने जिला के भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजारों में 2 से 4 नवंबर तक पटाखे बेचने या जमा करने पर प्रतिबंध लगाया है।

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हमीरपुर ।   दिवाली उत्सव के दौरान आग की दुर्घटनाएं रोकने के लिए जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने जिला के भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजारों में 2 से 4 नवंबर तक पटाखे बेचने या जमा करने पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए देबश्वेता बनिक ने बताया कि 2 से 4 नवंबर तक हमीरपुर शहर में मिनी सचिवालय से अस्पताल तक और पैट्रोल पंप से भोटा चौक तक मुख्य बाजार में पटाखों की बिक्री या जमा करने पर प्रतिबंध रहेगा।

इसी प्रकार मेन बाजार नादौन, सुजानपुर, भोटा, सलौनी,  बड़सर, जाहू,  भरेड़ी, भोरंज, गलोड़ और बिझड़ी के मुख्य बाजार में भी यह पाबंदी लागू रहेगी। पटाखों की बिक्री के लिए एसडीएम द्वारा चिह्नित एवं अधिसूचित स्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।


जिलाधीश ने बताया कि इस अवधि के दौरान केवल लाइसेंसधारक व्यापारी ही पटाखे बेच सकते हैं या जमा कर सकते हैं।  उन्होंने बताया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। 125 डी.बी. से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर भी पाबंदी रहेगी।  जिलाधीश ने व्यापारियों तथा आम लोगों से इन सभी आदेशों की अक्षरश: पालन करने की अपील की है। 

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