सुजानपुर योजना क्षेत्र में शामिल लोगों को समझाए टीसीपी नियम

घर बैठे ही विभाग की ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं लोग,  मण्डलीय नगर योजना कार्यालय ने आयोजित किया जागरुकता शिविर ।
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हमीरपुर  ।  मंडलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय हमीरपुर ने शनिवार को सुजानपुर में सुजानपुर योजना क्षेत्र में शामिल नगर परिषद सुजानपुर, मिहारपुरा, दरसाल, टिक्कर, चौकी, दाड़ला, पंतेहड़, जौल कलां, भडोला, टीहरा और चरोट (आंशिक) के जनप्रतिनिधियों के लिए एक जागरुकता शिविर आयोजित किया। इस शिविर में जनप्रतिनिधियों को नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977, नियम 2014 (संशोधित 2021) और अन्य नियमों मुख्यत: धारा 16-सी तथा रेरा के प्रावधानों से अवगत करवाया गया।


  नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंदर सिंह ने बताया कि शिविर के दौरान जनप्रतिनिधियों को नियमों के तहत स्थानीय पुश्तैनी लोगों के लिए दी गई विशेष छूट के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि सुजानपुर योजना क्षेत्र में शामिल क्षेत्रों के लिए अगले 20 वर्षों के मद्देनजर एक विस्तृत विकास योजना तैयार की जा रही है। इस योजना में स्थानीय लोगों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सुजानपुर योजना क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदकर कोई विकासात्मक गतिविधि करना चाहता है तो उसे नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय हमीरपुर से योजना अनुमति लेना अनिवार्य है।

लोगों की सुविधाओं के लिए विभाग ने ऑनलाइन योजना स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया है। इसके लिए लोग निजी पंजीकृत वास्तुकारों के माध्यम से घर बैठे ही विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे ही विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नगर एवं ग्राम योजनाकार ने बताया कि सुनियोजित व सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने हेतु नियमों व विनियमों की अनुपालना में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन इससे आने वाले समय में लोगों को काफी सुविधा होती है।


 उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे इस संबंध में अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों को भी जागरुक करें। इस अवसर पर सहायक नगर योजनाकार रोहित भारद्वाज, योजना अधिकारी जगदीप सिंह, कनिष्ठ अभियंता सुशील कुमार, कश्मीर सिंह और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।  

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