हिमाचल में पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, मार्च से मिलेगा एरियर, मगर रहेगी ये व्यवस्था

राज्य सरकार ने एरियर की अदायगी के लिए नया मापदंड अपनाया है। इसके लिए उनकी आयु को आधार बनाया गया है। एरियर के भुगतान को पेंशनरों की आयु के हिसाब वर्गीकृत किया गया है।
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हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Gov't) ने पेंशनरों को छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान की अधिसूचना जारी कर दी है। मार्च से ही एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है। मगर इसमें पेंशनरों को एरियर का भुगतान करने के लिए नई व्यवस्था और मापदंड अनपाए गए हैं, जिनके अनुरूप ही पेंशनरों को एरियर का भुगतान किया जाएगा। 

हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Gov't) ने पेंशनरों को छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान की अधिसूचना जारी कर दी है। मार्च से ही एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है। मगर इसमें पेंशनरों को एरियर का भुगतान करने के लिए नई व्यवस्था और मापदंड अनपाए गए हैं, जिनके अनुरूप ही पेंशनरों को एरियर का भुगतान किया जाएगा। 

हिमाचल सरकार ने एरियर की अदायगी के लिए नया मापदंड अपनाया है। इसके लिए पेंशनरों की आयु को आधार बनाया गया है। एरियर के भुगतान को पेंशनरों की आयु के हिसाब वर्गीकृत किया गया है और उसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा। अधिसूचना में मार्च में पेंशनरों को मिलने वाली एरियर की किश्त उनकी आयु के मुताबिक तय होगी।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मार्च महीने में 65 साल से कम आयु वाले पेंशनरों को एरियर का 15 फीसदी भुगतान होगा। इसके अलावा 65 से 70 वर्ष की आयु वाले पेंशनरों को 18 फीसदी, 70 से 75 वर्ष की आयु वाले पेंशनरों को 20 फीसदी और 75 व इससे अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों को 35 फीसदी एरियर का भुगतान किया जाएगा।


इस बीच हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने एरियर सम्बंधी नई अधिसूचना के स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस मापदण्ड से एरियर भुगतान से पेंशनरों को सम्मानजनक राशि प्राप्त होगी। उन्होंने सरकार से पेंशनरों के लंबित डीए व ग्रेच्युटी को भी शीघ्र अधिसूचित करने की मांग की है।

बता दे कि इससे पहले प्रदेश सरकार ने एरियर भुगतान को लेकर अधिसूचना जारी की थी। जिसके तहत पेंशनरों को एक वर्ष में एरियर का तीन प्रतिशत भुगतान का प्रावधान था, वहीं पूरा एरियर के भुगतान में 33 वर्ष लगने थे। लेकिन पेंशनरों व कर्मचारियों के विरोध के चलते प्रदेश सरकार ने उस अधिसूचना को वापिस ले लिया था।

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