Himachal News : डॉक्टर, HRTC के चालक-परिचालक और एंबुलेंस कर्मी डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के तहत आगामी लोकसभा एवं विधानसभा उप-चुनावों के लिए अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। 
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इस बार निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। 100 फीसदी मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनावों में अनिवार्य सेवाओं में सेवारत व्यक्ति मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। ऐसे कर्मचारी डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। 

इस बार निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। 100 फीसदी मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनावों में अनिवार्य सेवाओं में सेवारत व्यक्ति मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। ऐसे कर्मचारी डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। 

हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO Himachal) मनीष गर्ग ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के तहत आगामी लोकसभा एवं विधानसभा उप-चुनावों के लिए अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं, एचआरटीसी के चालक-परिचालक (लोकल बस रूट शामिल नहीं) शामिल हैं। 


इसके अतिरिक्त, दुग्ध आपूर्ति सेवाएं करने वाली हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध प्रसंघ और दुग्ध सहकारी समितियां, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधि, जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे पंप ऑपरेटर व टर्नर, राज्य विद्युत बोर्ड में कार्यरत इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन और कारागार अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि फार्म 12 डी के माध्यम से इन मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर (PVC) के माध्यम से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर आरओ/एआरओ द्वारा अधिसूचित तिथियों पर मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। 


उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को इस संबंध में कर्मचारियों की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान कर्मी अपने वैलेट पेपर घर नहीं ले जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार नई व्यवस्था लागू की है। चुनाव कर्मियों को मतदान से पूर्व प्रशिक्षण के दौरान ही पोस्टल बैलेट से मतदान करना होगा।

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