प्यारी बहना सम्मान निधि योजना : नहीं जुड़ेंगी नईं महिलाएं, 1500 का प्रचार भी नहीं कर सकेगी सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को मासिक 1500 रुपये देने की प्यारी बहना सम्मान निधि योजना को लागू कर दिया है। स्पीति में 2023 और लाहौल में फरवरी 2024 से लागू को तहत महिलाओं को 1500-1500 रुपये दिए जा रहे हैं।
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राज्य सरकार ने 26 मार्च , 2024 को इस बारे में चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। इसमें कहा गया था कि महिलाओं के लिए लागू की गई हर महीने 1500 रुपये देने की योजना चुनाव से पहले की है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग करने दी जाए। अब चुनाव आयोग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और महिला सम्मान निधि जैसी योजनाओं को लेकर मुख्य सचिव को जवाब भेजा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग को चुनाव आचार संहिता की दृष्टि से इस प्रोपोजल पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को मासिक 1500 रुपये देने की प्यारी बहना सम्मान निधि योजना को लागू कर दिया है। स्पीति में 2023 और लाहौल में फरवरी 2024 से लागू को तहत महिलाओं को 1500-1500 रुपये दिए जा रहे हैं। इसी के कारण पूरे प्रदेश में योजना को लागू करने की आचार संहिता लागू होने से पहले घोषणा की गई थी। योजना के तहत आवेदन भी लिए जा रहे थे। इसी दौरान 16 मार्च को देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और कार्यालयों में आवेदन लेने के इन्कार कर दिया गया। 

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राज्य सरकार ने 26 मार्च , 2024 को चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी कि महिलाओं के लिए लागू की गई हर महीने 1500 रुपये देने की योजना चुनाव से पहले की है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग करने दी जाए। अब चुनाव आयोग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और महिला सम्मान निधि जैसी योजनाओं को लेकर मुख्य सचिव को जवाब भेजा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग को चुनाव आचार संहिता की दृष्टि से इस प्रोपोजल पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।


मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई भी नया लाभार्थी चयनित नहीं किया जाएगा, न ही इस अवधि में इस तरह की योजनाओं की कोई पब्लिसिटी होगी। लाहौल-स्पीति में भी किसी भी नए लाभार्थी को पेंशन जारी नहीं की जाएगी। आयोग के इस पत्र के बाद अब संबंधित विभाग 1500 रुपये देने वाली प्यारी बहना सम्मान निधि योजना में आवेदन लेने को लेकर नए निर्देश जारी कर सकता है। इससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव के पत्र के आधार पर जिलाधीशों ने नए आवेदन लेना बंद कर दिए थे। 

महिला के परिवार से कोई भी सदस्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक, इत्यादि वर्ग के कर्मचारी नहीं होने चाहिए। साथ ही सेवारत या भूतपूर्व सैनिक, सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र, राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजैंसी में कार्यरत, पेंशनभोगियों, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता इत्यादि के परिवार से महिलाओं को यह लाभ हासिल नहीं होगा।

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