हिमाचल में शराब पर पाबंदी: जानें सरकार ने क्यों लिया यह कड़ा फैसला

हिमाचल में हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर वीरवार शाम 5 बजे के बाद 20 विधानसभा क्षेत्रों में शराब की बिक्री और खरीद पर लगाई रोक आगामी 48 घंटों तक लागू रहेगी। 

 | 
 हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में उपचुनाव (By-Election) को लेकर 20 विधानसभा क्षेत्रों में वीरवार यानी आज शाम 5:00 बजे से शराब बिकना बंद हो जाएगी।

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में उपचुनाव (By-Election) को लेकर 20 विधानसभा क्षेत्रों में वीरवार यानी आज शाम 5:00 बजे से शराब बिकना बंद हो जाएगी। आगामी 48 घंटे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध (ban on sale of liquor) रहेगा। यह प्रतिबंध मतदान (Voting) के दिन यानी 30 अक्टूबर शाम 5:00 बजे तक जारी रहेगा। इस संबंध में चुनाव आयोग (election Commission) ने आदेश जारी कर दिए हैं। शाम 5:00 बजे के बाद यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। इसके बाद 2 नवंबर को मतगणना वाले दिन भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।


उपचुनाव वाले 20 विधानसभा क्षेत्रों के तहत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में शराब की बिक्री व वितरण पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। निर्वाचन अधिकारियों की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक, उपचुनाव से जुड़े लोकसभा और 20 क्षेत्रों में प्रतिबंध एक साथ लागू होगा। यदि कहीं पर भी शराब की दुकान खुली और बिक्री होते हुए मिली तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। सभी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी हो चुके हैं। इसके अलावा आबकारी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह भी यह सुनिश्चित बनाएं कि शाम 5:00 बजे तक सभी दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएं। 

हिमाचल में 20 विधानसभा क्षेत्रों में शराब बिक्री पर रोक
मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्र- सदर मंडी, करसोग, सुंदरनगर, नाचन, सराज, द्रंग, जोगिंद्रनगर, बल्ह, सरकाघाट, भरमौर, लाहौल स्पीति, मनाली, कुल्लू, बंजार, आनी, रामपुर और किन्नौर। जबकि कांगड़ा जिला का फतेहपुर, शिमला जिला का जुब्बल-कोटखाई और सोलन जिला का अर्की विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध (ban on sale of liquor) रहेगा।

फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए यहांक्लिक  करें। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट पाने के लिए हमेंगूगल न्यूज पर फॉलो करें।