उचित मूल्य की दुकान हेतू ईच्छुक व्यक्ति 15 जुलाई तक ऑन लाईन आवेदन करें

जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अरविंद शर्मा ने बताया कि जिला हमीरपुर के 14 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी।
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मूल्य की दुकानें

हमीरपुर । जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अरविंद शर्मा ने बताया कि जिला हमीरपुर के 14 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। जिसके लिए ईच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र ऑनलाईन वेबसाईट http://emerginghimachal.hp.gov.in(Single window clearance system) के माध्यम से 15 जुलाई तक जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हमीरपुर को आवेदन कर ऑनलाईन आवेदन अपलोड कर सकते हैं।


उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकानें विकास खंड हमीरपुर के नगर परिषद वार्ड न0 5, ग्राम पंचायत ललीण के गांव ललीण वार्ड न0 3, ग्राम पंचायत धनेड़ के गांव तलासी कलां के वार्ड न0 1 में खोली जाना प्रस्तावित है।  इसी प्रकार विकास खंड बमसन के ग्राम पंचायत भरनांग के गांव भरनांग वार्ड न0 2, ग्राम पंचायत बगवाड़ा के गांव अवाह देवी के वार्ड न0 2 में, ग्राम पंचायत भटेड़ गांव भटेड़ के वार्ड न0 3 में खोली जाना प्रस्तावित है। 

इसी प्रकार विकास खंड बड़सर के ग्राम पंचायत क्यारा बाग गांव सुनवीं ब्राहमणा के वार्ड न0 2, ग्राम पंचायत दैण गांव दैण के वार्ड न0 3 में, ग्राम पंचायत भटेड़ गांव भटेड़ के वार्ड न0 3 में खोली जाना प्रस्तावित है।  विकास खंड सुजानपुर के नगर परिषद वार्ड न0 5,  ग्राम पंचायत मन्वीं गांव लग के वार्ड न0 3, ग्राम पंचायत भगेटू गांव भगेटू के वार्ड न0 2  में खोली जाना प्रस्तावित है।  विकास खंड भोरंज ग्राम पंचायत अघ्घार गांव लुंडरी वार्ड न0 7, ग्राम पंचायत पपलाह के गांव रसेड़वां के वार्ड न0 5 में, ग्राम पंचायत धमरोल गांव धमरोल वार्ड न0 4 में खोली जाना प्रस्तावित है।


उन्होंने बताया कि आवेदक की आयुु 18 से 45 वर्ष तक तथा न्यूनतम योग्यता दसवीं होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जहां उचित मूल्य की दुकान खोली जानी है से सम्बन्धित आवेदक, एकल नारी, विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन-पोषण कर रही हो, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति तथा भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि आवेदक जिस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन कर रहा है उसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सत्यापित नवीनतक प्रमाण पत्र संलग्र करना अनिवार्य है। सत्यापित न करवाने की स्थिति में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।   अधिक जानकारी के लिए जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

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