फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम हटवाने में सहयोग करें : देबश्वेता बनिक
हमीरपुर । जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 अक्तूबर 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। जिला हमीरपुर की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों क्रमश: 36-भोरंज (अ0जा0), 37-सुजानपुर, 38-हमीरपुर, 39-बड़सर तथा 40-नादौन में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप में प्रकाशन 16 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियां जनसाधारण के नि:शुल्क निरीक्षण हेतू 11 सितम्बर तक उपरोक्त अभिहित स्थलों पर उपलब्ध रहेंगी तथा 10 अक्तूबर को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम रूप में प्रकाशन किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि प्रारुप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियां 16 अगस्त से 11 सितम्बर तक उपरोक्त स्थानों पर फार्म 6,6ए, 6ख, 7 व 8 सहित जो भी समुचित हों, पर दर्ज करने के लिए प्रत्येक अभिहित अधिकारी के पास नि:शुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा हेतु प्रत्येक मतदान केंद्र पर 27 व 28 अगस्त तथा 3 व 4 सितम्बर को विशेष अभियान के अंतर्गत भी दावे व आक्षेप प्राप्त किए जाएगें। इन विशेष अभियान की तिथियों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर अभिहित अधिकारी/ बूथ लेवल अधिकारी बूथ लेवल एजेंट तथा सामान्य नागरिकों के समक्ष मतदाता सूची को पढ़ेंगे। मतदाता स्वेच्छा से अपनी आधार संख्या की फोटो पहचान पत्र से जोडऩे के लिए प्ररुप 6ख भर सकते हैं अथवा वोटर हैल्पलाईन ऐप के माध्यम से भी यह कार्य किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा समस्त की सुविधा के लिए संचालित ऑनलाईन http://www.nvsp.in पर भी उचित फार्म भरकर अपने दावे/आक्षेप व संशोधन इत्यादि करवाए जा सकते हैं। वर्तमान फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि विभाग की इन्टरनेट वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in में हिमाचल प्रदेश की मतदाता सूचियां शीर्षक पर कर सकता है। कोई भी नागरिक मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करवाने बारे जानकारी प्राप्त करने हेतू निर्वाचन विभाग की कॉल सेंंटर में उपलब्ध नि:शुल्क टेलीफोन सेवा(टोल फ्री नंबर-1950) पर कार्यालय समय प्रात: 10 बजे से सांय 5 बजे तक संपर्क कर सकता है।
उपायुक्त ने जिला के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला मंडलों, युवा मंडलों एवं समस्त नागरिकों से आह्वान किया है कि वे प्रारुप प्रकाशन की अवधि 16 अगस्त 2022 से 11 सितम्बर 2022 मे मध्य प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का उपरोक्त किसी भी स्थान पर निरीक्षण कर लें और पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में से हटवाने में अपना पूर्ण सहयोग दें।
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