पंचायत उपचुनाव के लिए संबंधित पंचायतों में 10 अगस्त को अवकाश रहेगा : उपायुक्त

प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस दिन निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालय,बोर्ड, कार्पोरेशन, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
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 जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त

हमीरपुर ।   जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि जिला में पंचायती राज संस्थाओं के होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत् 10 अगस्त को मतदान वाले दिन विकास खंड नादौन की ग्राम पंचायत भू पल, विकास खंड हमीरपुर की ग्राम पंचायत धरोग वार्ड न0 5, विकास खंड बिझड़ी की ग्राम पंचायत दैण वार्ड न0 5,विकास खंड बमसन की ग्राम पंचायत समीरपुर वार्ड न0 4, ग्राम पंचायत दरब्यार वार्ड न0 1 और विकास खंड भोरंज की ग्राम पंचायत धमरोल के वार्ड न0 4 में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।  


            उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस दिन निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालय,बोर्ड, कार्पोरेशन, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान वाले दिन वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत वैतनिक अवकाश रहेगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी संबंधित पंचायत में मतदान करने के लिए विशेष अवकाश मिलेगा। इसके लिए उन्हें मतदान के प्रमाण के रूप में स बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मतदान  केन्द्रों की परिधि में हथियार के साथ आने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा 

जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-एन के तहत आदेश जारी किए है कि जिला हमीरपुर की विभिन्न पंचायतों में 10 अगस्त को होने वाले पचांयती राज के उपचुनावों के दृष्टिगत् मतदान केन्द्रों की परिधि में किसी भी व्यक्ति का हथियार के साथ आने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों में शांति बनाए रखने के लिए डियूटि पर तैनात/ अधिकृत किए गए रिटर्निंग ऑफिसर,प्रेसिडिंग ऑफिसर, पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सभी पर यह प्रतिबंध होगा।

मतदान क्षेत्रों में 48 घंटे पूर्व से ही शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि जिला हमीरपुर की विभिन्न पंचायतों में 10 अगस्त को होने वाले उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण  तरीके से करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-आर के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।  

आदेशों के अनुसार मतदान क्षेत्रों में मतदान/मतगणना के दिन 48 घंटे पूर्व से ही शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि उल्लघंना करने वाले के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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