जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा परामर्श समिति की बैठक संपन्न : एडीएम

कार्यान्वयन सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा अनिल शर्मा ने बताया कि अभी तक जिला भर में 8947 खाद्य व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन व 869 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।
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हमीरपुर  । अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेंद्र संस्था की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा परामर्श समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मीटिंग का कार्यान्वयन सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा अनिल शर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक जिला भर में 8947 खाद्य व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन व 869 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मार्च 2022 से जुलाई 2022 तक विभिन्न खाद्य पदार्थों के 70 सैंपल लिए गए जिसमें 8 सैंपल फेल पाए गए जिनमें से 3 केस में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने 21 हजार 80 रूपए का जुर्माना किया व अन्य मामले अभी भी लंबित है। उन्होंने बताया कि जिला भर में 3882 खाद्य व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले माह में 15 दुकानों को हाईजीन रेटिंग प्रोग्राम से जोड़ा गया। इस वर्ष पांच अन्य संस्थानों को ईट राइट कैंपस प्रोग्राम में जोड़ा जा रहा है।


       जितेंद्र ने बताया कि सभी खाद्य संस्थानों/ दुकानों की एफएसएसए ,2006 के अंतर्गत लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इनमें सभी खाद्य सामग्री की दुकानें, फूड फैक्ट्री, फूड वैन, हॉस्टल, पेइंग गेस्ट सभी सरकारी विश्रामगृह सभी शराब की दुकानें,सरकारी डिपो, कैंटीन, शादी ब्याह, सप्लायर, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रेहड़ी, मिड डे मील, आंगनवाड़ी इत्यादि मुख्यत: शामिल है। उन्होंने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कार्य करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।


       बैठक में प्रदीप कुमार, अरविंद शर्मा, बलवीर सिंह बिरला, शशि कला मैनेजर, मधु बाला, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भावना बजाज, सुशील शर्मा रहे।

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