कर्मचारियों के हित में हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला

शिमला। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के लाखों नियमित तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, दैनिक भोगियों, पार्टटाइम, अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने सभी नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जरूरत के अनुसार रोटेशन पर कर्मचारियों को दफ्तर बुलाएं। रोटेशन के दौरान छुट्टी पर
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कर्मचारियों के हित में हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला

शिमला। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के लाखों नियमित तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, दैनिक भोगियों, पार्टटाइम, अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने सभी नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जरूरत के अनुसार रोटेशन पर कर्मचारियों को दफ्तर बुलाएं। रोटेशन के दौरान छुट्टी पर रहने वाले कर्मियों का वेतन नहीं काटा जाएगा।

इस संबंध में कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट है कि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए दफ्तर आने वाले कर्मचारियों की टाइमिंग में भी जरूरत के अनुसार बदलाव होगा। सरकार के इस आदेश के बाद दो लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के अलावा करीब पांच लाख दैनिक भोगी, पार्टटाइम, अनुबंध और आउटसोर्स कर्मियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि जरूरत पड़ती है तो कर्मचारियों को जरूरी काम के समय कभी भी बुलाया जा सकता है।

सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान की ओर से जारी आदेशों के तहत संबंधित कंट्रोलिंग अधिकारी आवश्यकता का निर्धारण करेंगे और कार्यालयों में काम करने वाले नियमित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अनुबंध कंसलटेंट, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी और पार्ट टाइम कर्मचारियों का रोस्टर तैयार करेंगे, ताकि सिर्फ जरूरी कार्य को निपटाने के लिए चुनिंदा स्टाफ ही कार्यालय में मौजूद रहे।

सरकार के ये आदेश आपातकालीन-अनिवार्य सेवाओं वाले विभागों के स्टाफ और उनके ड्यूटी के घंटों पर भी लागू रहेंगे। आदेशों के तहत शिफ्ट और काम करने के घंटों में बदलाव किया जाएगा। सरकार के ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

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