HIMACHAL में चार माह का TEX माफ, SRT में भी छूट
चंबा। हिमाचल (HIMACHAL) प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने चार माह का TEX माफ कर दिया है। लिहाजा HIMACHAL में अब 31 जुलाई तक SRT सहित कोई TEX नहीं देना होगा। HIMACHAL में टोकन TEX और स्पेशल रोड टैक्स (SRT) पर भी छूट दी गई है। इसके साथ देरी से परमिट नवीनीकरण कराने पर लगने वाला जुर्माना भी माफ कर दिया है। सरकार ने यह निर्णय कोरोना को लेकर लागू लॉकडाउन के चलते परिवहन सेवाएं ठप्प होने के कारण लिया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबा ओंकार सिंह ने कहा कि सरकार ने चार माह का टैक्स माफ कर दिया है। लिहाजा 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक ट्रांसपोर्टर को टैक्स जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक सेवाएं वाहनों, माल वाहकों, शिक्षण संस्थानों की बसों, निजी सेवा वाहनों के टोकन और स्पेशल रोड टैक्स में छूट दी है। मार्च में टैक्स जमा न करवाने ट्रांसपोर्टर अगस्त में टैक्स जमा करवा सकेंगे। इसमें 21 से 31 मार्च की लॉकडाउन अवधि को नॉन-ऑपरेशनल दिनों में गिना जाएगा। छूट अवधि में इसकी क्षतिपूर्ति शामिल की जाएगी। सरकार ने परमिट नवीनीकरण में देरी से संबंधित जुर्माना भी माफ कर दिया है।
30 जून तक वैध माना जाएगा EXPIRE हो चुका ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस को अवधि समाप्त हो चुकी है तो भी मान्या होंगे। RTO ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण के कागजात को 30 जून तक वैध माना जाएगा। इसके भी आदेश जारी हुए हैं। फरवरी माह में EXPIRE हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस 30 जून तक वैध माने जाएंगे। ओंकार सिंह ने कहा कि जिला चंबा में कर्फ्यू में ढील के दौरान किसी वाहन को पास की आवश्यकता नहीं है। मालवाहक वाहनों को अन्य जिलों व राज्यों में जाने की अनुमति दी है। हालांकि चालकों व परिचालकों को विशेष एहतियात बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि लोग घर से अनावश्यक बाहर न निकलें। सरकार व प्रशासन के आदेशों की अनुपालना करें। उन्होंने वाहनों को समय- समय पर सैनिटाइज करने का भी आह्वान किया।
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