हिमाचलः बिना लाइसेंस नहीं बिकेंगे पटाखे, दो घंटे ही चलाए जा सकेंगे ग्रीन पटाखे

दीवाली व गुरूपूर्व जैसे त्यौहारों पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच तथा क्रिसमस व नववर्ष के दौरान रात्रि 11:55 से 12:30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी।

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Firecrackers will not be sold without license

ऊना। आगामी दशहरा और दीपावली उत्सव के दौरान केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिला ऊना में केवल ग्रीन पटाखों के ही भंडारण और बिक्री रहेगा। साधारण पटाखों के भंडारण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साधारण पटाखों का भंडारण व विक्रय करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपमंडल ऊना के तहत त्यौहारी सीजन के दौरान नियमों को लागू करने और निगरानी के लिए एसडीएम ऊना डॉ. निधि पटेल ने पुलिस, अग्निशमन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।

एसडीएम ने कहा कि एसडीएम कार्यालय से लाइसेंस हासिल किए बिना कोई भी व्यक्ति पटाखों का स्टॉक और बिक्री नहीं कर सकता है। पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद ऊना में एमसी पार्क के सामने वाले खुले क्षेत्र, नप मैहतपुर-बसदेहड़ा में एमसी हॉल के सामने खुले मैदान और नप संतोषगढ़ में रामलीला मैदान को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि दीवाली व गुरूपूर्व जैसे त्यौहारों पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच तथा क्रिसमस व नववर्ष के दौरान रात्रि 11:55 से 12:30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी।


डॉ. पटेल ने कहा कि पटाखों को अग्रिरोधक सामग्री से बनी अलग शैड में रखना होगा, जहां कोई अनाधिकृत व्यक्ति न जा सके। पटाखों की शैड और विक्रय करने का स्थान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर हो। शैड का मुख एक दूसरे की ओर नहीं होना चाहिए। पटाखा शैड में तेल के दीपक, गैस लैंप इत्यादि ज्वलनशील चीजों का प्रयोग न करें। केवल बिजली की रोशनी का प्रयोग करें। एक जगह पर 50 से अधिक पटाखा दुकानें नहीं होगी। अस्थाई तौर पर स्थापित किए जाने वाले पटाखा बिक्री स्टॉल दुकान या शेड में सावधानियां बरतनी होंगी ताकि।


उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दुकान में पर्याप्त पानी रखना होगा। पटाखा दुकानें, सड़क व बिजली के पोल से कम से कम छह मीटर की दूरी पर हों। आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री करने से पहले अपने नजदीकी अग्निशमन अधिकारी से परामर्श लेकर सुरक्षित स्थान का चयन करें। आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए दुकान की खिड़की का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल निर्धारित समय और स्थान पर ही आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग हो। 

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